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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ उठाकर बने आत्मनिर्भर : जिलाधिकारी

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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ उठाकर बने आत्मनिर्भर : जिलाधिकारी


जालौन, 25 फ़रवरी (हि.स.)। जनपद में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने संबंधित विभागों एवं बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उपायुक्त उद्योग ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 5 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए 4 वर्षों तक शत-प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही, परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अनुदान भी दिया जाता है।

जिले में इस योजना के लिए 350लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य 11 मार्च तक निर्धारित किया गया था, जिसमें अब तक कुल 540 फॉर्म उद्योग विभाग ने बैंकों को प्रेषित किया गया है है। बैंकों द्वारा अब तक 145 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन बैंक शाखाओं में आवेदनों की स्वीकृति और वितरण की प्रगति धीमी है, वहां विशेष ध्यान दिया जाए और उनकी नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने ऋण वितरण की धीमी प्रगति पर बैंक ऑफ़ बड़ोदा, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई आदि बैंक अधिकारियों से स्थिति में सुधार लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि योजना के प्रचार-प्रसार के लिए व्यापक कदम उठाए जाएं। इसके तहत गांवों में कैंप लगाए जाएंगे, पंपलेट बांटे जाएंगे और युवाओं को योजना की जानकारी दी जाएगी ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि यह युवाओं के लिए स्वरोजगार का एक बड़ा अवसर है, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत इच्छुक युवा ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए msme.up.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।

आवेदक की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 8 पास होनी चाहिए। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को प्राथमिकता दी जाएगी। दस्तावेज बैंक पासबुक की प्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड,शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र,किसी भी संस्था द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र,निवास प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र,स्टांप पर हस्ताक्षरित नोटरी शपथ पत्र, होना अनिवार्य है। युवा जनसेवा केंद्र, साइबर कैफे, या अपने निजी मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ उठाकर वे अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। सरकार की यह पहल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर लेकर आई है, जिससे वे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / विशाल कुमार वर्मा