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राज्य सरकार ने विवाहित कर्मचारियों के विवाह पंजीकरण के लिए दिए निर्देश

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राज्य सरकार ने विवाहित कर्मचारियों के विवाह पंजीकरण के लिए दिए निर्देश


देहरादून, 24 फरवरी (हि.स.)। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विवाहित कर्मचारियों के विवाहों के पंजीकरण को यूसीसी के तहत सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है।

मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत 26 मार्च 2010 के बाद हुए सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में उन्होंने संबंधित जनपदीय नोडल अधिकारियों को आदेश दिया कि वे अपने जिले में कार्यरत सभी विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण समयबद्ध तरीके से पूरा कराएं।

उन्हाेंने बताया कि प्रत्येक विभाग में संबंधित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव ने एक नोडल अधिकारी नामित किया है, जो अपने विभाग के विवाहित कार्मिकों के विवाह पंजीकरण सुनिश्चित कराएगा।

इसी तरह सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ विवाहित कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वे अपने विवाह का यूसीसी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराएं। सभी जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्य समयबद्ध रूप से पूरा हो और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट सचिव, गृह, उत्तराखंड शासन को भेजी जाएगी।  

हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pokhriyal