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पिछले बीस साल से पंचायत चक छब्बा के निवासी कर रहे नाले का इंतजार,एलजी प्रशासन को देरी का कारण बताना होगा-एडवोकेट अप्पू सिंह

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कठुआ 11 जून (हि.स.)। कठुआ की पंचायत चक छब्बा के वार्ड 4 गांव रामपुर तहसील मढ़हीन के निवासियों ने एडवोकेट अप्पू सिंह के साथ उपायुक्त कठुआ को एक ज्ञापन सौंपकर अपने वार्ड में नाली के निर्माण की मांग दोहराई।

मामला अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़ा है, जो पिछले बीस वर्षों से अपने वार्ड के लिए नाली बनवाने के लिए मशक्कत कर रहा है। जिसके लिए वकील सिंह ने कठुआ के उपायुक्त को तत्काल कार्रवाई के लिए एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया। इसके अलावा उपायुक्त कठुआ ने पत्र को संबंधित प्राधिकारी को भेज दिया और 17 जुलाई 2023 को मुख्य योजना अधिकारी कठुआ द्वारा सहायक आयुक्त विकास कठुआ को एक निर्देश भेजा था। बाद में 11 अक्टूबर 2023 को ग्रामीणों की ओर से वकील सिंह द्वारा एक अनुस्मारक पत्र तैयार किया गया और अतिरिक्त उपायुक्त कठुआ को सौंपा गया, जिसमें नाली की मांग की गई थी। गौरतलब है कि ग्रामीणों की ओर से 13 अक्टूबर को खंड विकास अधिकारी मढ़हीन कठुआ को एक ज्ञापन सौंपकर नाले के निर्माण पर स्थिति रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया था। जिसपर खंड विकास अधिकारी मढ़हीन ने 13 अक्टूबर 2023 को एक पत्र के माध्यम से सहायक आयुक्त विकास कठुआ और मुख्य योजना अधिकारी कठुआ को नाले के निर्माण के लिए एक विस्तृत तकनीकी अनुमान और रिपोर्ट सौंपी थी। इसके अलावा, उन्होंने जल्द से जल्द काम के निष्पादन के लिए मनरेगा या किसी अन्य योजना के तहत प्रशासनिक मंजूरी और धन जारी करने का अनुरोध किया। यह गंभीर चिंता का विषय है कि बार-बार अनुरोध और निवेदन के बावजूद, ग्रामीण देरी के कारणों को समझने में विफल रहते हैं।

अधिवक्ता सिंह ने उपायुक्त से अनुरोध किया कि गांव के अनुसूचित जाति समुदाय के निवासियों को उनके जीवन के मूल अधिकार और स्वच्छ वातावरण से वंचित न किया जाए। उन्होंने कहा कि वार्ड के निवासी अभी भी उम्मीद’ की डोर से बंधे हैं कि एक दिन नाली जरूर बनेगी। हालांकि उपायुक्त ने अभ्यावेदन पर विचार किया, लेकिन उन्होंने कोई समय सीमा नहीं दी, जिसके भीतर नाली का निर्माण शुरू होगा और समाप्त होगा। अधिवक्ता सिंह ने कहा कि यदि सहानुभूति और कुशल कार्रवाई के साथ अगले कुछ दिनों के भीतर मामले का समाधान नहीं किया गया तो निवासी अपना प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नई दिल्ली को भेज देंगे या विनम्रतापूर्वक अपनी शिकायत माननीय जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करेंगे।

हिन्दुस्थान समाचार/सचिन//बलवान