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50 से अधिक निजी अस्पतालों को श्रम विभाग की नोटिस

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50 से अधिक निजी अस्पतालों को श्रम विभाग की नोटिस


मीरजापुर, 01 अगस्त (हि.स.)। श्रम विभाग की ओर से गुरूवार को 50 से अधिक अस्पताल और नर्सिंग होम संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस मिलते ही संचालकों में हड़कंप मच गया। सहायक श्रमायुक्त सुविज्ञ सिंह की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि पंजीयन प्रमाण पत्र, प्रारुप एक व दो में पूरा विवरण, निर्माण की तिथि, एरिया कलकुलेशन, वर्षवार निर्माण लागत, वर्षवार जमा सेस, बैलेंस शीट, इनकम टैक्स वैल्युअर द्वारा निर्मित मूल्यांकन रिपोर्ट के बाद पूर्णता प्रमाण पत्र भी मांगा है।

कहा कि नोटिस के बाद पक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं तो भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम 1996 की धारा तीन और पांच के तहत बिना अवसर दिए निर्माण लागत का कागजात के अनुसार आंकलन करके तथा धारा 9 के अनुसार आंकलित उपकर का एक गुना अर्थदंड तथा धारा आठ के तहत दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज लगाते हुए उपकर ब्याज तथा अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि भू राजस्व के रुप में जमा कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के तहत जनपद के सभी अस्पताल और नर्सिंग होम्स को नोटिस जारी किया जा रहा है। इसमें निर्माण कार्य की लागत का एक प्रतिशत उपकर के रूप में उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को जमा करने का निर्देश भी दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा / बृजनंदन यादव