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ग्वालियरः मतगणना में सहयोग के लिए 18 अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त

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ग्वालियर, 16 मई (हि.स.)। मतगणना कार्य में सहयोग के लिये जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए तीन-तीन अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस प्रकार जिले में कुल 18 अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने गुरुवार को इस आशय का आदेश जारी किया है।

लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम के तहत ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के मतों की गिनती चार जून को होगी। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए तहसीलदार दिव्य दर्शन शर्मा, नायब तहसीलदार मस्तराम गुर्जर व नायब तहसीलदार विजय कुमार शर्मा को अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग ऑफीसर का दायित्व सौंपा गया है। इसी प्रकार ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के लिये तहसीलदार दीपेश धाकड़, नायब तहसीलदार राघवेन्द्र कुशवाह व अपर तहसीलदार सतेन्द्र सिंह तोमर को अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।

विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर पूर्व के लिये तहसीलदार अनिल राघव, नायब तहसीलदार महेन्द्र यादव व नायब तहसीलदार शिरोमन सिंह कुशवाह को अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है। विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर दक्षिण के लिये नायब तहसीलदार शिवदत्त कटारे, नायब तहसीलदार रमाशंकर सिंह एवं अधीक्षक भू-अभिलेख रविनन्दन तिवारी को अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।

विधानसभा क्षेत्र भितरवार के लिये तहसीलदार धीरज सिंह परिहार, तहसीलदार दिनेश चौरसिया व नायब तहसीलदार रत्नेश शर्मा को अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र डबरा (अजा) के लिये तहसीलदार विनीत गोयल, नायब तहसीलदार अनिल कुमार नरवरिया व नायब तहसीलदार नवल किशोर जाटव को अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अवकाश संबंधी प्रतिबंध में आंशिक छूट

लोकसभा निर्वाचन को ध्यान में रखकर शासकीय सेवकों के अवकाश पर लगाए प्रतिबंध में आंशिक छूट प्रदान की गई है। स्ट्रांग रूम की निगरानी, मतगणना एवं अन्य निर्वाचन कार्यों में संलग्न अधिकारी-कर्मचारियों को छोड़कर शेष शासकीय सेवकों के अवकाश पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने गुरुवार को इस आशय का आदेश जारी किया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब पूर्व की भाँति संबंधित कार्यालय प्रमुख एवं विभागीय सक्षम अधिकारी अपने अधीनस्थ शासकीय सेवक के लिए अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/नेहा