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अब 10 अगस्त तक किसान करा सकते हैं फसलों का बीमा

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अब 10 अगस्त तक किसान करा सकते हैं फसलों का बीमा


मीरजापुर, 02 अगस्त (हि.स.)। प्रतिकूल मौसम में फसलों के नुकसान से बचने के लिए किसान अब 10 अगस्त तक बीमा करा सकते हैं। पहले यह तिथि 31 जुलाई तक थी। जनपद में अबतक 46,567 किसानों ने बीमा कराया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2024 में 10573.9 हेक्टेयर क्षेत्रफल का बीमा किया गया है।

उप कृषि निदेशक विकेश पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 10573.9 बीमित क्षेत्रफल के लिए किसानों ने 1,85,29,354.9 करोड़ अंशदान जमा किया है। इनके साथ ही राज्य सरकार ने 1,94,57,149.8 रुपये तथा केंद्र सरकार ने 1,94,57,149.8 रुपए अर्थात कुल 5,74,43,654.6 रुपये प्रीमियम जमा किया है। किसानों की मांग को देखते हुए 10 अगस्त तक समय सीमा बढ़ाया गया है।

जिला कृषि अधिकारी डा. अवधेश कुमार यादव ने कहा कि केसीसी धारक किसान शीघ्र ही बैंक से संपर्क करके बीमा करा लें। बीमित किसान आपदा के 72 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर 14447 पर सीधे बीमा कंपनी को सूचना दे सकते हैं। केसीसी नहीं बनवाने वाले किसान बैंक में कागजात देकर बीमा करा सकते है। खरीफ के लिए दो प्रतिशत तथा औद्यानिक फसलों के लिए पांच प्रतिशत प्रीमियम लगेगा। फसल की बुवाई किसी भी कारण असफल होने पर बीमित राशि का 25 प्रतिशत धनराशि किसानों को तत्काल बीमा कंपनी देगी।

फसल की बुवाई से कटाई की अवधि में आपदाओं, ओला, भूस्खलन, जल प्लावन से फसल की क्षति होने अथवा फसल की कटाई के उपरांत 14 दिनों की अवधि तक खेत में कटी हुई फसलों को बेमौसम-चक्रवाती वर्षा, चक्रवात से क्षति की स्थिति में व्यक्तिगत बीमित किसान के स्तर पर क्षति का आंकलन कर क्षतिपूर्ति की धनराशि दी जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा / दीपक वरुण / बृजनंदन यादव