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हाई कोर्ट ने एचएसजीपीसी की नई कमेटी पर लगाई रोक

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हाई कोर्ट ने सरकार व एचएसजीपीसी से मांगा जवाब

चंडीगढ़, 4 अप्रैल (हि.स.)। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (एचएसजीपीसी) की गठित नई कमेटी पर रोक लगा दी है।

एचएसजीपीसी की नई कमेटी के बनाए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जस्टिस विनोद भारद्वाज ने गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 28 मार्च को नई कमेटी पर रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार सहित हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को नोटिस जारी कर 28 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के आदेश दे दिए हैं।

याची विनर सिंह की ओर से एडवोकेट शिव कुमार ने हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में बताया है कि 28 मार्च को कमेटी की बजट बैठक तय की गई थी, इस बैठक में सिर्फ बजट ही पास किया जाना था। बैठक में याचिकाकर्ता ने बजट पर बोलना शुरू ही किया तभी मौजूदा कमेटी को बदल कर नई कमेटी बनाने की मांग उठा दी गई। याचिकाकर्ता के विरोध के बावजूद नई कमेटी बना दी गई, जोकि पूरी तरह से एक्ट का उल्लंघन है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/सुनील