चंडीगढ़ में शराब बिक्री के लिए नई एक्साइज नीति की घोषणा
शराब बिक्री में महत्वपूर्ण परिवर्तन
चंडीगढ़ में शराब की बिक्री को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। प्रशासन ने 2026-27 के लिए नई एक्साइज नीति को मंजूरी दी है, जिससे शराब खरीदना पहले से अधिक सरल हो जाएगा। इस नीति के अंतर्गत पारंपरिक ठेकों के साथ-साथ पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल और स्थानीय बाजारों में भी शराब उपलब्ध होगी। सरकार का मानना है कि इससे उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी और अवैध बिक्री पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।
नई बिक्री स्थलों की अनुमति
नई नीति के अनुसार, शराब अब केवल निर्धारित ठेकों तक सीमित नहीं रहेगी। पेट्रोल पंप, मॉल और बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में विदेशी शराब, वाइन और बीयर की बिक्री की अनुमति दी गई है। इससे ग्राहकों को एक सुरक्षित और व्यवस्थित खरीदारी का अनुभव मिलेगा। प्रशासन का मानना है कि संगठित खुदरा स्थानों पर बिक्री से खरीदारी में आसानी होगी और अव्यवस्थित ठेकों पर भीड़ कम होगी।
डिजिटल भुगतान और निगरानी की आवश्यकता
नई एक्साइज नीति में पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया गया है। सभी शराब दुकानों पर डिजिटल भुगतान अनिवार्य किया गया है, जिसमें कार्ड और POS मशीनें शामिल होंगी। इसके साथ ही, सीसीटीवी कैमरे और लाइव मॉनिटरिंग के माध्यम से निगरानी को सख्त किया जाएगा। शराब परिवहन करने वाली गाड़ियों में GPS ट्रैकिंग भी अनिवार्य होगी, ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके।
होटल और रेस्टोरेंट के लिए नए नियम
बार, होटल और रेस्टोरेंट में अब अल्कोहल मीटर लगाना अनिवार्य होगा। यह मशीन यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राहक ने कितनी शराब पी है, जिससे जिम्मेदार खपत को बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन का कहना है कि यह कदम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है और इससे शराब के दुरुपयोग को कम किया जा सकेगा।
कीमतों और दुकानों की संख्या
नई नीति के तहत चंडीगढ़ में कुल 97 शराब की दुकानें मंजूर की गई हैं। इसके अलावा, भारतीय शराब, बीयर और वाइन की कीमतों में अधिकतम 2 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है। बोतलिंग प्लांट को सप्ताह में छह दिन काम करने की अनुमति दी गई है। प्रशासन का मानना है कि इस नीति से बाजार में संतुलन बना रहेगा और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी।
