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श्योपुर: डोडाचूरा तस्कर को तीन साल की जेल, पांच हजार का जुर्माना

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श्योपुर, 16 मई (हि.स.)। लगभग 4 साल पुराने डोडा चूरा तस्करी के मामले में विशेष न्यायालय श्योपुर द्वारा गुरुवार को तस्करी के आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र जाधव ने पैरवी की।

जाधव ने बताया कि पुलिस चौकी सूंसवाड़ा (थाना आवदा) में 1 अक्टूबर 2021 को ग्राम तलावडा के मंगल जाट द्वारा डोडा चूरा बेचने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस ने तलावडा फीडर के पास आरोपी मंगल जाट को हिरासत में लेकर तलाशी ली। जिसमें उसके पास 1 किलो 100 ग्राम मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया और एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विशेष न्यायालय श्येापुर द्वारा विचारण के बाद आरोपी को दोषी पाया गया। जिसके बाद न्यायालय ने मंगल जाट पुत्र बालाराम जाट निवासी ग्राम तलावड़ा थाना आवदा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15(ख) के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया है।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद/मुकेश