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फतेहाबाद में सीबीएसई परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 163 लागू

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फतेहाबाद में सीबीएसई परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 163 लागू


फतेहाबाद, 22 फरवरी (हि.स.)। जिले में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को सुचारू, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए जिलाधीश एवं उपायुक्त मनदीप कौर द्वारा शनिवार को सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इस संदर्भ में परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत आवश्यक प्रतिबंध लागू किए गए हैं। प्रशासन द्वारा परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में विशेष पाबंदियां लगाते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की नकल सामग्री के वितरण को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों के निकट स्थित फोटोस्टेट की दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के पास अनधिकृत वाहनों की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। इससे परीक्षार्थियों को आने-जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो और परीक्षा केंद्रों के आसपास शांति बनी रहे। परीक्षा के दौरान नकल को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक वाई-फाई सेवा को निष्क्रिय रखने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा केंद्रों के बाहर किसी भी प्रकार की भीड़ एकत्रित करने पर प्रतिबंध रहेगा। अनाधिकृत रूप से पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश ने बताया कि जारी आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / अर्जुन जग्गा