खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए 27 और 28 को खूंटी में लगेगा शिविर
खूंटी, 22 फ़रवरी (हि.स.)। अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की ओर से जिले के सभी खाद्य कारोबारियों को सूचित किया गया है कि है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन के कारोबार करना दंडनीय अपराध है। इसके तहत दस लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
जिले के सभी खाद्य कारोबारियों के लिए फुड लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन के लिए 27 और 28 फरवरी को एफडीए बिल्डिंग, सदर हॉस्पिटल, खूंटी में कैंप का आयोजन किया जाएगा।
कैंप पूर्वाह्न 10.30 बजे से चार बजे चलेगा। फुड रजिस्ट्रेशन (जिसका सलाना टर्नओवर 12 लाख तक) के लिए आवेदक का पहचान पत्र, यदि पहचान पत्र में व्यवसाय स्थल का पता नहीं है तो व्यवसाय स्थल के लिए पता का प्रमाण-पत्र एवं एक पासपोर्ट आकार का फोटो जमा करना होगा।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / अनिल मिश्रा