व्यापारियों को जीएसटी में हुई पुरानी ग़लतियों पर जुर्माने और ब्याज से जल्द ही राहत मिलेगी
लखनऊ, 29 नवंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश जीएसटी ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी की शुक्रवार को छठवीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रधान मुख्य आयुक्त केन्द्रीय वस्तु—एवं—सेवा कर प्रमोद कुमार व आयुक्त राज्य कर डॉ. नितिन बंसल ने बताया कि उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को जीएसटी में हुई पुरानी ग़लतियों पर जुर्माने और ब्याज से जल्द ही राहत मिलेगी।
जीएसटी ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी के सदस्य मनीष खेमका के एक सवाल का जवाब देते हुए आयुक्त राज्य कर डॉ. नितिन बंसल ने बताया कि प्रदेश सरकार वर्ष 2017 से 2020 तक बकाया टैक्स पर ब्याज और पेनाल्टी को सशर्त माफ करने के लिए अध्यादेश जारी कर चुकी है।
इसका शासनादेश उपलब्ध है और इस सम्बंध में जीएसटीएन ज़रूरी तकनीकी प्रावधान कर रहा है। इससे व्यापारियों को शीघ्र ही एक ऑनलाइन फ़ॉर्म उपलब्ध होगा। वे इस छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
खेमका ने इस फ़ैसले और इसके शीघ्र अनुपालन का स्वागत करते हुए कहा कि मोदी-योगी सरकार के इस क़दम से व्यापारियों के बीच भरोसा और सहयोग बढ़ेगा, जिससे उत्तर प्रदेश में एक ट्रिलियन डॉलर इकनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने में सरलता होगी।
समिति की सदस्य सीए रीना भार्गव ने अनेक तकनीकी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। बैठक में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि स्टील एवं पान मसाले की इकाइयों पर विभाग के अधिकारी 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं, उन्हें इसके साथ ही अन्य प्रदेशों से आ रहे माल की जाँच भी करनी चाहिए। इससे प्रदेश में बिना बिल का माल न बेचा जा सके। बैठक में जीएसटी से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई, जिसके समाधान का आश्वासन मौजूद अधिकारियों ने दिया।
बैठक में मुख्य रूप से सीजीएसटी के अपर आयुक्त रितुराज गुप्ता, एसजीएसटी के संयुक्त आयुक्त हरिलाल प्रजापति, सहायक अमर अग्रवाल, मनीष कटारिया व सीए ऋषभ मिश्रा समेत अनेक प्रतिनिधि मौजूद थे।
हिन्दुस्थान समाचार / दीपक