उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की घोषणा की

अग्निवीरों के लिए ऐतिहासिक आरक्षण
उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य के युवाओं और सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने 'अग्निवीरों' के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का नियम अधिसूचित किया है। इस निर्णय के साथ, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अग्निवीरों के लिए इस प्रकार का आरक्षण लागू किया है।राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन अग्निवीरों ने सशस्त्र बलों में अपनी सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पुलिस विभाग सहित अन्य सरकारी विभागों में समूह 'ग' (Group 'C') के पदों पर 10 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। हालांकि, यह आरक्षण सहकारी समितियों और निगमों के पदों पर लागू नहीं होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह निर्णय उन वीर सपूतों के सम्मान में है जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार सैनिक परिवारों की भलाई और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम उसी दिशा में एक प्रयास है।"
इस नियम के लागू होने से उन हजारों युवाओं को लाभ होगा जो 'अग्निपथ योजना' के तहत देश सेवा कर रहे हैं। चार साल की सेवा के बाद जब वे लौटेंगे, तो उनके पास उत्तराखंड सरकार में नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर होगा। यह निर्णय न केवल अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित करेगा, बल्कि राज्य के अन्य युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए भी प्रेरित करेगा।