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वक्फ बोर्ड के सीईओ के पद को लेकर राज्य सरकार स्थिति स्पष्ट करेः हाई कोर्ट

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नैनीताल, 10 जून (हि.स.)। हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के सीईओ के पद को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार को राज्य सरकार से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने हल्द्वानी निवासी हल्द्वानी निवासी इमरान अली की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिये।

अदालत को बताया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड के सीईओ के पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं की जा रही है। वर्तमान में इस पद पर एक अधिशासी अभियंता को तैनात किया गया है। जो कि वक्फ बोर्ड अधिनियम के प्रावधान के खिलाफ है।

अधिनियम में प्रावधान है कि बोर्ड के सीईओ के पद पर स्थायी नियुक्ति की जायेगी और डिप्टी सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी इस पद पर रहेगा। अदालत ने सरकार से दो सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

हिन्दुस्थान समाचार/लता नेगी

/प्रभात