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असम बना पहला राज्य, 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करेगा मुख्यमंत्री सरमा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ऐलान किया है कि असम देश का पहला राज्य होगा, जो 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करेगा। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के कल्याण और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आयोग वेतन वृद्धि के साथ-साथ भत्तों और पेंशन पर भी सिफारिशें करेगा। मुख्यमंत्री ने इस कदम को संवेदनशील और दूरदर्शी शासन का प्रतीक बताया है। जानें इस ऐतिहासिक निर्णय के बारे में और क्या-क्या शामिल होगा इस आयोग में।
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असम बना पहला राज्य, 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करेगा मुख्यमंत्री सरमा

मुख्यमंत्री सरमा का ऐतिहासिक निर्णय


नई दिल्ली: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि असम देश का पहला राज्य होगा, जो 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करेगा। यह कदम कर्मचारी कल्याण और प्रगतिशील शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।


कर्मचारियों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री सरमा ने इस घोषणा के माध्यम से स्पष्ट किया है कि असम सरकार अपने कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा, सम्मान और जीवन स्तर को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने इसे संवेदनशील और दूरदर्शी शासन का प्रतीक बताया।


आयोग का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र

सरमा ने कहा कि असम सरकार लगातार सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन इसी दिशा में एक कदम है। यह आयोग केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भत्तों, पेंशन और कर्मचारियों की भविष्य की आवश्यकताओं पर भी सिफारिशें करेगा।


सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी

मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि असम देश का पहला राज्य होगा जो 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करेगा, जो कर्मचारी कल्याण और प्रगतिशील शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।




सिफारिशों का समय पर कार्यान्वयन

मुख्यमंत्री सरमा ने आश्वासन दिया कि राज्य वेतन आयोग की सिफारिशों को समय पर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की प्रगति उसके कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण से जुड़ी होती है। जब कर्मचारी प्रेरित और सुरक्षित महसूस करते हैं, तो शासन व्यवस्था और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनती है।


स्टेट पे कमीशन का दायरा

राज्य सरकार द्वारा गठित स्टेट पे कमीशन राज्य के सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। इसमें सरकारी विभागों के कर्मचारी, राज्य पुलिस, राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थानों का स्टाफ और राज्य सरकार के पेंशनधारी शामिल होते हैं। यह आयोग राज्य के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित सिफारिशें तैयार करेगा।