आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को कोर्ट से बड़ा झटका: 7 साल की सजा
लखनऊ में आजम खान और अब्दुल्ला की सजा
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को MP-MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पैन कार्ड से संबंधित मामले में दोषी ठहराया है, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस फैसले ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि जो लोग सत्ता के घमंड में नाइंसाफी की सीमाएं पार करते हैं, वे अंततः कुदरत के फैसले के शिकार बनते हैं। सभी लोग यह देख रहे हैं।
सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफ़ी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो ख़ुद एक दिन क़ुदरत के फ़ैसले की गिरफ़्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं।
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 17, 2025
सब, सब देख रहे हैं। pic.twitter.com/SKkCIeKAGm
कोर्ट का फैसला और सजा
आजम खान और अब्दुल्ला को कोर्ट से झटका
सपा के प्रमुख नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को रामपुर की MP-MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें दो पैन कार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराया है। दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है और साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस फैसले के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है।
2019 में मामला दर्ज हुआ था
भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए और उनका उपयोग किया। यह सब आजम खान के निर्देश पर किया गया था। इस मामले की सुनवाई MP-MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी।
7-7 साल कैद की सजा
आजम खान और अब्दुल्ला को कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने दोनों को धोखाधड़ी का दोषी ठहराया। सरकारी वकील संदीप सक्सेना ने बताया कि अदालत ने उन्हें 7-7 साल की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
