आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई में देरी, जुर्माना न भरने से रोका गया
आजम खान की रिहाई की प्रक्रिया में बाधा
आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई मंगलवार सुबह 9 बजे निर्धारित थी, लेकिन यह प्रक्रिया फिर से टल गई। जेल के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें ज़मानत मिल गई है, लेकिन जुर्माना न भरने के कारण उनकी रिहाई में रुकावट आई है। अधिकारियों के अनुसार, उन्हें दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच रिहा किया जा सकता है, बशर्ते जुर्माना भरा जाए।आजम खान के बेटे अदीब और उनके समर्थकों की एक बड़ी संख्या जेल के बाहर मौजूद थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उन्हें जेल परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया। जानकारी के अनुसार, आजम खान की रिहाई के समय यह पता चला कि रामपुर में एक लंबित मामले का जुर्माना अभी तक नहीं भरा गया है। कुल जुर्माना 8,000 रुपये है, जिसमें 3,000 और 5,000 रुपये के दो हिस्से शामिल हैं। रामपुर कोर्ट खुलते ही जुर्माना जमा किया जाएगा, जिसके बाद सीतापुर जेल को सूचना भेजी जाएगी और रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी।
पुलिस ने जेल के बाहर खड़े वाहनों की जानकारी भी एकत्रित कर ली है। 23 महीने जेल में बिताने के बाद आजम खान की रिहाई की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार, उनके खिलाफ दर्ज 72 मामलों में से अधिकांश में उन्हें रिहा किया जाना है।
समाजवादी पार्टी के कुछ समर्थक आजम खान की रिहाई में देरी को लेकर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से नाराज हैं। उनका मानना है कि पार्टी ने इस मामले में पर्याप्त प्रयास नहीं किए। उत्तर प्रदेश में आजम खान का राजनीतिक प्रभाव पहले काफी मजबूत था, लेकिन भाजपा के उदय के बाद उनकी स्थिति कमजोर हुई और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए।