आजम खान को कोर्ट से मिला बड़ा झटका: दो साल की जेल की सजा
उत्तर प्रदेश में आजम खान को सजा
उत्तर प्रदेश: आजम खान को उनके विवादास्पद बयान के मामले में न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। MP-MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई है। चुनाव प्रचार के दौरान आजम ने कहा था, 'ये लोग तो बस तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी हैं। मैं इनसे अपने जूते साफ करवाऊंगा।'
आजम खान का विवादित बयान
दोषी ठहराए जाने का कारण
आजम खान ने यह बयान 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान दिया था। भोट पुलिस थाना क्षेत्र में एक रोड शो के दौरान उनका यह बयान वायरल हो गया था। कोर्ट ने इस बयान को लेकर उन्हें दोषी पाया और दो साल की सजा सुनाई।
तत्कालीन DM पर निशाना
वीडियो का संज्ञान
वीडियो में आजम खान ने तत्कालीन जिलाधिकारी पर निशाना साधते हुए कहा था कि इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने इस वीडियो का संज्ञान लिया और राज्य चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगी। इसके बाद भोट पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया।
सजा और अपील
सजा का विवरण
कोर्ट ने आजम खान को दो साल की साधारण कैद और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ MP-MLA सत्र न्यायालय में अपील दायर की है। अगली सुनवाई 18 मई को होगी।
अब्दुल्ला आजम का मामला
सुनवाई की तारीख
आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ झूठे हलफनामे के मामले में सुनवाई 12 जून को होगी। कोर्ट ने प्रशासन को अब्दुल्ला की उम्र से संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है।
