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उत्तर प्रदेश में बायोमीट्रिक हाजिरी का अनिवार्य नियम लागू

उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की उपस्थिति अब बायोमीट्रिक प्रणाली के माध्यम से दर्ज की जाएगी। यह कदम पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। महानिदेशक ने स्पष्ट किया है कि बिना बायोमीट्रिक हाजिरी के वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। जानें इस नए नियम के पीछे की वजह और इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया।
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बायोमीट्रिक हाजिरी का आदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में कर्मचारियों की उपस्थिति अब बायोमीट्रिक प्रणाली के माध्यम से दर्ज की जाएगी। महानिदेशक द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि बायोमीट्रिक हाजिरी के बिना वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉ. रतनपाल सिंह सुमन ने सभी अस्पतालों के प्रभारियों को एक पत्र भेजकर कहा है कि शासन की नीति के अनुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी अस्पतालों में कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति बायोमीट्रिक तरीके से दर्ज की जाए और इसी आधार पर वेतन का भुगतान किया जाए।