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गाजियाबाद में नए नियमों के तहत किरायेदारों का सत्यापन अनिवार्य

गाजियाबाद पुलिस ने शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब मकान मालिकों को किरायेदारों का सत्यापन संबंधित थाने में कराना होगा। इसके अलावा, तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध और सिम कार्ड विक्रेताओं के लिए नए निर्देश भी जारी किए गए हैं। जानें इन नियमों का क्या प्रभाव पड़ेगा और सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
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गाजियाबाद में नए नियमों के तहत किरायेदारों का सत्यापन अनिवार्य

गाजियाबाद पुलिस का नया आदेश

Ghaziabad News: गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने शहर में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए धारा-163 को एक नए प्रारूप में लागू किया है। इसके तहत, मकान मालिकों को अब अपने किरायेदारों का सत्यापन संबंधित थाने में कराना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, शहर के शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। पहचान पत्र के आधार पर सिम कार्ड जारी करने में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


सिम कार्ड विक्रेताओं के लिए नए निर्देश

गाजियाबाद के एडिशनल कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी के अनुसार, आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए यह संशोधित निषेधाज्ञा लागू की गई है। अब शहर में कांच युक्त मांझा बेचने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही पटाखों के विक्रय, भंडारण और निर्माण पर भी रोक लगाई गई है। सिम कार्ड विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे बिक्री से संबंधित सभी रिकॉर्ड को रजिस्टर में सुरक्षित रखें। मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बिक्री करने वाले दुकानदारों को भी ग्राहकों की पहचान संबंधी जानकारी दर्ज करनी होगी, ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि के समय ट्रैकिंग में आसानी हो सके।


स्क्रैप डीलरों के लिए सुरक्षा उपाय

इसके अलावा, शहर के स्क्रैप डीलरों को अपने गोदामों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और खरीदी-बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साइबर कैफे संचालकों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी अनजान व्यक्ति को कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग न करने दें और हर ग्राहक का रजिस्टर में ब्यौरा रखें। बैंक, शराब की दुकानें और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को भी सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में रखने का आदेश दिया गया है।