चंडीगढ़ में पूर्व सैनिकों के लिए हाउस टैक्स माफी का ऐतिहासिक निर्णय
चंडीगढ़, 02 मई: पूर्व सैनिकों के लिए खुशखबरी
चंडीगढ़ नगर निगम ने पूर्व सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शनिवार को हुई नगर निगम की बैठक में पार्षदों ने सर्वसम्मति से पूर्व सैनिकों के हाउस टैक्स को पूरी तरह से माफ करने का प्रस्ताव पारित किया। इस फैसले के बाद, चंडीगढ़ में रहने वाले पूर्व सैनिकों को अपने घरों के लिए कोई हाउस टैक्स नहीं देना होगा। पहले, उन्हें केवल 50 प्रतिशत छूट मिलती थी, जिससे वे लंबे समय से असंतुष्ट थे।
पंजाब और हरियाणा के समान टैक्स माफी
पूर्व सैनिकों की लंबे समय से यह मांग थी कि उन्हें भी पंजाब और हरियाणा की तरह 100% टैक्स माफी मिले। चंडीगढ़ प्रशासन के इस कदम से अब 'सिटी ब्यूटीफुल' के नियम भी पड़ोसी राज्यों के बराबर हो गए हैं। इस निर्णय से उन हजारों परिवारों को वित्तीय लाभ मिलेगा, जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष देश की सेवा में बिताए। यह निर्णय न केवल आर्थिक राहत है, बल्कि सैनिकों के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है।
छूट केवल एक रिहायशी मकान पर
नगर निगम के प्रस्ताव के अनुसार, 100% टैक्स माफी का लाभ केवल उन्हीं पूर्व सैनिकों को मिलेगा, जिनके नाम पर चंडीगढ़ में एक ही रिहायशी मकान है। यदि मकान पूर्व सैनिक और उनकी पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से है, तो भी यह छूट मान्य होगी। हालांकि, यदि किसी के पास एक से अधिक संपत्तियां या व्यावसायिक प्रॉपर्टी है, तो उस पर निर्धारित नियमों के अनुसार टैक्स देना होगा।
नगर निगम के खजाने पर नहीं पड़ेगा असर
इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पार्षदों ने कहा कि लाभान्वित होने वाले पूर्व सैनिकों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, इसलिए नगर निगम के कुल राजस्व में कोई बड़ा घाटा नहीं होगा। पार्षदों ने एक स्वर में कहा कि जो वीर जवान वर्षों तक दुर्गम क्षेत्रों में तैनात रहकर देश की सुरक्षा करते रहे, उन्हें बुनियादी सुविधाएं और सम्मान देना प्रशासन का प्राथमिक कर्तव्य है। पूर्व सैनिकों के संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे एक न्यायपूर्ण कदम बताया है।
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