छत्तीसगढ़ में हॉफ बिजली बिल योजना में बदलाव: 31 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

बिजली बिल योजना में नया संशोधन
छत्तीसगढ़ सरकार ने हॉफ बिजली बिल योजना में छूट की सीमा में बदलाव किया है। अब, 400 यूनिट की मासिक छूट के बजाय, 100 यूनिट तक की खपत पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। राज्य के 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 31 लाख परिवार ऐसे हैं, जिनकी खपत 100 यूनिट प्रतिमाह से अधिक नहीं है। इस संशोधन के बाद, ये 31 लाख सामान्य और कमजोर वर्ग के उपभोक्ता परिवार पहले की तरह हॉफ बिजली बिल योजना का लाभ उठाते रहेंगे।
बीपीएल परिवारों की संख्या
इन 31 लाख परिवारों में से 15 लाख बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार भी शामिल हैं। ये परिवार भी हॉफ बिजली बिल योजना का लाभ पहले की तरह प्राप्त करते रहेंगे। इसके अलावा, उन्हें 30 यूनिट तक की मुफ्त बिजली योजना का लाभ भी मिलता रहेगा।
अनुदान की प्रक्रिया
राज्य सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा दे रही है। इस योजना के तहत, 3 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना पर केंद्र सरकार से 78,000 रुपये और राज्य सरकार से 30,000 रुपये की कुल 1,08,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। 2 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर 75% (90,000 रुपये) का अनुदान है, जिससे उपभोक्ता प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। यह उत्पादन हॉफ बिजली बिल योजना से मिलने वाली अधिकतम छूट (400 यूनिट पर 200 यूनिट की छूट) से भी अधिक है। 400 यूनिट तक औसत खपत करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली बिल आमतौर पर 1000 रुपये से अधिक होता है, जो सोलर प्लांट की स्थापना के बाद लगभग शून्य हो जाएगा। इस प्रकार के उपभोक्ता हॉफ बिजली बिल योजना से “मुफ्त बिजली बिल” योजना की ओर बढ़ेंगे, जिससे उन्हें दीर्घकालिक बचत होगी।