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जिला जेल रेवाड़ी में कानूनी सहायता के लिए लोक अदालत का आयोजन

हरियाणा के रेवाड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 15 अक्टूबर 2025 को जिला जेल में एक लोक अदालत का आयोजन किया। इस दौरान सचिव अमित वर्मा ने कैदियों से मुलाकात की और उन्हें कानूनी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी दी। इसके अलावा, एक हेल्पलाइन नंबर भी प्रदान किया गया है, जिससे आम लोग कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह कदम कैदियों को उनकी कानूनी जरूरतों के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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जिला जेल रेवाड़ी में कानूनी सहायता के लिए लोक अदालत का आयोजन

जिला जेल में कानूनी सहायता का आयोजन

रेवाड़ी: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, 15 अक्टूबर 2025 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी के सचिव अमित वर्मा द्वारा जिला जेल रेवाड़ी में एक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने जेल का निरीक्षण भी किया। वर्मा ने जेल में चल रहे लीगल एड क्लीनिक का दौरा किया और वहां रखे रजिस्टरों की जांच की। उन्होंने प्रत्येक कैदी से मुलाकात की और उन्हें दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।


उन्होंने बताया कि यदि कोई सजायाफ्ता कैदी अपनी अपील दायर करना चाहता है, तो उसका विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, जेल अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश भी दिए गए। वर्मा ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आम जनता के लिए जारी टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करके मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है।


इसके अतिरिक्त, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी ने एक हेल्पलाइन नंबर 01274-220062 भी स्थापित किया है, जिस पर आम लोग किसी भी प्रकार की कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।