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जींद में चार अस्पतालों के गर्भपात लाइसेंस रद्द, एमटीपी नियमों का उल्लंघन

जींद में स्वास्थ्य विभाग ने चार निजी अस्पतालों के गर्भपात लाइसेंस को रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई एमटीपी नियमों के उल्लंघन के चलते की गई है। सीएमओ डॉ. सुमन कोहली ने अस्पतालों को साफ-सफाई और नियमों के पालन के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। जानें इस मामले में क्या हुआ और आगे की कार्रवाई क्या होगी।
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जींद में चार अस्पतालों के गर्भपात लाइसेंस रद्द, एमटीपी नियमों का उल्लंघन

गर्भपात लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई


जींद। स्वास्थ्य विभाग ने गर्भपात के नियमों का उल्लंघन करने वाले चार निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया है। इनमें जींद के दो अस्पतालों का लाइसेंस दो महीने के लिए और सफीदों के एक अस्पताल का लाइसेंस भी दो महीने के लिए रद्द किया गया है। इसके अलावा, शशि शर्मा अस्पताल का लाइसेंस चार महीने के लिए निलंबित किया गया है।


हाल ही में, सीएमओ डॉ. सुमन कोहली की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में एमटीपी निरीक्षण टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कई अस्पतालों में नियमों की कमी पाई गई थी।


जांच के दौरान यह भी पाया गया कि अस्पतालों में बायो मेडिकल वेस्ट का सही प्रबंधन नहीं किया गया था, जिससे मरीजों को संक्रमण का खतरा हो सकता है।


सीएमओ की सख्त चेतावनी

सीएमओ डॉ. सुमन कोहली ने स्पष्ट किया कि एमटीपी नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अस्पतालों को निर्देश दिया कि वे अपने रजिस्टर और रिकॉर्ड को नियमित रूप से अपडेट रखें और लेबर रूम में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें।


अगर भविष्य में नियमों का उल्लंघन होता है, तो सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।