दिल्ली कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज और सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय किए
दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग केस में नया मोड़
नई दिल्ली: दिल्ली की अदालत ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग और रंगदारी से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शनिवार, 30 मई 2026 को, अदालत ने सुकेश चंद्रशेखर, बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया।
MCOCA के तहत भी आरोप तय होंगे
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने केवल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप नहीं लगाए, बल्कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम्स एक्ट (MCOCA) के तहत भी सुकेश और अन्य पर आरोप तय करने का निर्देश दिया है। सभी आरोपियों को 3 जून को अदालत में पेश होकर आरोपों पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करना होगा।
मामले का विवरण
यह मामला दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है, जो शिकायतकर्ता अदिति सिंह की शिकायत पर आधारित है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में रहते हुए करोड़ों रुपये की रंगदारी मांगी और इस धन का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) का कहना है कि जैकलीन फर्नांडीज को सुकेश से महंगे उपहार और कई वित्तीय लाभ प्राप्त हुए। हालांकि, जैकलीन ने बार-बार कहा है कि उन्हें पैसे के स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
जैकलीन की अदालत में पेशी
कोर्ट के आदेश के अनुसार, जैकलीन फर्नांडीज को 3 जून 2026 को अदालत में उपस्थित होना होगा। इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर के अलावा उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल का नाम भी शामिल है।
अन्य आरोपियों में दीपक रामनानी, प्रदीप रामदानी, बी मोहनराज, अरुण मुथु, डी कमलेश कोठारी और पिंकी ईरानी भी शामिल हैं। ED की चार्जशीट के अनुसार, सुकेश ने जैकलीन को करोड़ों रुपये के उपहार दिए, जिसमें ज्वेलरी, लग्जरी कारें और पर्शियन बिल्लियां शामिल थीं।
इस समय सभी की नजर 3 जून की सुनवाई पर है। अदालत में आरोप तय होने के बाद इस हाई-प्रोफाइल मामले का ट्रायल औपचारिक रूप से शुरू होगा।
