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दिल्ली में GRAP-4 के तहत बढ़ते चालान: बाहरी राज्यों के वाहन मालिकों पर भारी पड़ रहा है नियम

दिल्ली में GRAP-4 के लागू होने के बाद चालान की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे बाहरी राज्यों के वाहन मालिकों को भारी चालान का सामना करना पड़ रहा है। नियमों की सख्ती के चलते कई मामलों में एक ही गाड़ी पर दो चालान काटे गए हैं। फरीदाबाद के नागरिकों को भी इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि चालान से संबंधित शिकायतों के लिए 1095 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। जानें इस मुद्दे पर और क्या कहा गया है।
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दिल्ली में GRAP-4 के तहत बढ़ते चालान: बाहरी राज्यों के वाहन मालिकों पर भारी पड़ रहा है नियम

दिल्ली में चालान की संख्या में वृद्धि


नई दिल्ली : दिल्ली में GRAP-4 के लागू होने के बाद से चालान की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। प्रदूषण की समस्या और नियमों की कड़ाई के चलते ट्रैफिक पुलिस वाहन जांच में अधिक सतर्कता बरत रही है। इसके परिणामस्वरूप, बाहरी राज्यों से आने वाली BS-4 और BS-3 गाड़ियों के चालान 20,000 से 40,000 रुपए तक काटे जा रहे हैं।


बाहरी राज्यों के वाहन मालिकों पर प्रभाव

बाहरी राज्यों के वाहन मालिकों पर बड़ा असर
लोगों का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के नियमों का खामियाजा मुख्य रूप से बाहरी राज्यों से आने वाले वाहन मालिकों को भुगतना पड़ रहा है। कई मामलों में एक ही गाड़ी पर दो अलग-अलग चालान काटे गए हैं। उदाहरण के लिए, गुरुग्राम के सारांश गुप्ता की 2018 की BS-4 डीज़ल कार पर 40,000 रुपए का चालान काटा गया। चूंकि गाड़ी उनकी बहन के नाम पर थी, इसलिए 20,000 का चालान उनकी बहन पर और 20,000 उनका चालान लगाया गया।


फरीदाबाद के नागरिकों को भी भारी चालान

फरीदाबाद के नागरिकों को भी भारी चालान
फरीदाबाद के अरुण गुप्ता ने एक मीडिया चैनल को बताया कि वे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक सेमिनार में गए थे और लौटते समय उनके वाहन का ओखला सर्किल पर 22,000 रुपए का चालान काटा गया। उनका कहना था कि उन्हें नहीं पता था कि BS-4 गाड़ियां दिल्ली में नहीं जा सकती। इस प्रकार हजारों वाहन चालकों को भारी चालान का सामना करना पड़ रहा है।


नियमों और SOP का विवाद

नियम और SOP का विवाद
GRAP-4 लागू होने के एक महीने के भीतर दिल्ली में 1,60,000 से अधिक चालान काटे जा चुके हैं। इनमें से 1,00,000 से अधिक चालान बिना PUC वाली गाड़ियों के लिए थे। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, यदि किसी दूसरे राज्य की BS-4 या BS-3 गाड़ी दिल्ली में आती है, तो वाहन मालिक और चालक दोनों पर 20-20 हजार रुपए का चालान लगाया जा सकता है।


चालान काटने की स्पष्ट SOP होनी चाहिए

चालान काटने की स्पष्ट SOP होनी चाहिए
पूर्व ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर अनिल चिकारा ने कहा कि चालान काटने की प्रक्रिया के लिए स्पष्ट SOP होनी चाहिए। कानून के उल्लंघन के नाम पर 22,000 रुपए का चालान काटना उचित नहीं लगता। उन्हें उम्मीद है कि सरकार नियमों को स्पष्ट करेगी ताकि चालान के कारण को समझा जा सके और ट्रैफिक कोर्ट और सामान्य कोर्ट के बीच अंतर किया जा सके।


शिकायत और समाधान का तरीका

शिकायत और समाधान का तरीका
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि चालान से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए आम नागरिक 1095 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस इस मामले में मदद करती है और डिजिटल चालान की स्थिति को समझने में सहयोग करती है।