Newzfatafatlogo

दिल्ली में रसोई गैस की कालाबाजारी का भंडाफोड़: 459 सिलिंडर जब्त

दिल्ली पुलिस ने पश्चिमी दिल्ली के रणहोला क्षेत्र में रसोई गैस की बड़ी कालाबाजारी का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में 459 खाली LPG सिलिंडर जब्त किए गए हैं, जिनमें विभिन्न कंपनियों के सिलिंडर शामिल हैं। पुलिस ने गैस एजेंसी के मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वह अवैध तरीके से सिलिंडरों का भंडारण कर रहे थे। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने भी कार्रवाई में भाग लिया। पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और भविष्य में ऐसी कार्रवाई जारी रखने का आश्वासन दिया है।
 | 
दिल्ली में रसोई गैस की कालाबाजारी का भंडाफोड़: 459 सिलिंडर जब्त

दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई


नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पश्चिमी दिल्ली के रणहोला क्षेत्र में रसोई गैस की अवैध बिक्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस की छापेमारी में 459 खाली LPG सिलिंडर बरामद हुए हैं, जिनमें 284 इंडेन और 175 भारत पेट्रोलियम के सिलिंडर शामिल हैं।


गुप्त सूचना पर छापेमारी

पुलिस को सूचना मिली थी कि रणहोला में बड़ी संख्या में LPG सिलिंडर अवैध रूप से इकट्ठा किए जा रहे हैं। इस सूचना के आधार पर, इंस्पेक्टर प्रदीप के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम ने निलोठी रोड पर एचपी बालाजी गैस एजेंसी पर छापा मारा।


छापेमारी के दौरान एजेंसी के मालिक सुशील कुमार सिंघल मौके पर मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि वह सिलिंडरों के अवैध भंडारण में संलिप्त थे।


एजेंसी मालिक पर गंभीर आरोप

जांच में यह सामने आया कि सुशील कुमार सिंघल, जो गैस एजेंसी के मालिक हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे। वह सामान्य वितरण के लिए आए सिलिंडरों को बाजार में बांटने के बजाय जमा कर रहे थे।


उन पर आरोप है कि वह इन सिलिंडरों को कृत्रिम कमी पैदा करके अधिक कीमत पर बेचने की योजना बना रहे थे, जिससे आम जनता को सस्ती रसोई गैस प्राप्त करने में कठिनाई होती।


खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्रवाई

इस मामले की जानकारी मिलते ही खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी जग प्रवेश (एफएसओ) को मौके पर बुलाया गया। उन्होंने आवश्यक प्रक्रिया पूरी की और सभी बरामद सिलिंडरों को कानूनी प्रक्रिया के बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सेल्स एरिया मैनेजर संजय कुमार मेहता को सौंप दिया।


पुलिस ने मामला दर्ज किया

दिल्ली पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज किया है। जांच अभी भी जारी है।


पुलिस का सख्त संदेश

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और अवैध भंडारण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम जनता को उचित दामों पर रसोई गैस और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए ऐसी छापेमारी भविष्य में भी जारी रहेगी। इस तरह की घटनाएं आम आदमी पर आर्थिक बोझ डालती हैं, इसलिए पुलिस ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है।