नोएडा में 3500 मकान मालिकों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस

नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई
नोएडा समाचार: नोएडा प्राधिकरण ने 3500 मकान मालिकों को धारा 10 के तहत नोटिस जारी किया है। इस धारा के अनुसार, सभी मकान मालिकों को अपने घरों के सामने से अतिक्रमण हटाना अनिवार्य है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो प्राधिकरण आवंटन रद्द कर सकता है। इस निर्णय ने शहर के निवासियों में हड़कंप मचा दिया है। मंगलवार को फोनरवा के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा के साथ स्थानीय लोग नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ कृष्णा करूणेश से मिले।
जुर्माना लगाने की मांग
जुर्माना लगाने की कही बात: फोनरवा ने कहा है कि आवंटन निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। प्राधिकरण को पहले एक समिति बनाकर मामले की जांच करनी चाहिए। इससे पहले दिल्ली प्राधिकरण ने भी ऐसा निर्णय लिया था, जिसे बाद में वापस लेना पड़ा था। ऐसे में प्राधिकरण को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।
अतिक्रमण के खिलाफ अभियान
अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा अभियान: नोएडा प्राधिकरण वर्तमान में अतिक्रमण के खिलाफ एक अभियान चला रहा है। हाल ही में, प्राधिकरण ने डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउसों को अतिक्रमण हटाने के तहत तोड़ दिया था, लेकिन अब इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। ऐसे में यह देखना होगा कि अतिक्रमण के खिलाफ प्राधिकरण 3500 नोटिस के मामले में क्या अंतिम कार्रवाई करता है।
जुर्माना देकर स्थाई अतिक्रमण
जुर्माना देकर स्थाई हो जाएगा अतिक्रमण: यदि दिल्ली की नीति यहां अपनाई जाती है, तो प्राधिकरण अतिक्रमण के क्षेत्रफल के अनुसार जुर्माना लगाएगा। जुर्माना अदा करने वाले लोगों का अतिक्रमण स्थाई हो जाएगा, जिससे भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।