पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया पर अनुशासन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए
पंजाब पुलिस की नई सोशल मीडिया नीति
चंडीगढ़- पंजाब पुलिस ने अपने कर्मचारियों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण लगाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा वर्दी में डांस और मनोरंजक रीलें पोस्ट करने के मामले सामने आए थे, जिससे विभाग की पेशेवर छवि पर सवाल उठे। डीजीपी गौरव यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के बाद गृह विभाग की मंजूरी से इन नियमों को लागू किया।
इस संदर्भ में, डीजीपी कार्यालय ने राज्य के सभी रेंजों के आईजी, डीआईजी, पुलिस कमिश्नरों और जिलों के एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि वे सोशल मीडिया पर अनुचित सामग्री पोस्ट करने वाले कर्मचारियों पर कड़ी नजर रखें। यदि किसी कर्मचारी द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो तुरंत विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्दी में अनुशासनहीनता को किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए निगरानी को और सख्त किया जाएगा।
स्टेट साइबर क्राइम विंग को इस मामले में नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो संदिग्ध सोशल मीडिया गतिविधियों की नियमित रिपोर्ट तैयार कर डीजीपी की अध्यक्षता वाली बैठकों में पेश करेगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उनकी पदोन्नति भी प्रभावित हो सकती है।
