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पंजाब में धार्मिक सम्मान की रक्षा: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पेश किया नया विधेयक

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज मंत्रिमंडल की बैठक में 'जागत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026' को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य धार्मिक ग्रंथों की पवित्रता की रक्षा करना और बेअदबी के मामलों में दोषियों को उम्रकैद जैसी कठोर सजा देना है। यह विधेयक सोमवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि पिछले समय में धार्मिक ग्रंथों के प्रति बेअदबी की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे समाज में अस्थिरता आई है। इस नए कानून के माध्यम से पंजाब में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा।
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पंजाब में धार्मिक सम्मान की रक्षा: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पेश किया नया विधेयक

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का नया विधेयक


पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज 'जागत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026' में महत्वपूर्ण संशोधनों को स्वीकृति दी है। इन संशोधनों का उद्देश्य श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्रता को बनाए रखना और बेअदबी के मामलों में दोषियों को कठोर सजा देना है, जिसमें उम्रकैद का प्रावधान भी शामिल है। यह विधेयक सोमवार को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।


मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि अतीत में श्री गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य धार्मिक ग्रंथों के प्रति बेअदबी की कई घटनाएं हुई हैं, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और समाज में अस्थिरता का माहौल बना है। भारतीय दंड संहिता की धाराएं 298, 299 और 300 ऐसे मामलों को संबोधित करती हैं, लेकिन इनमें दोषियों के लिए कठोर सजा का प्रावधान नहीं है।


भगवंत सिंह मान सरकार ने गहन विचार-विमर्श के बाद धार्मिक पवित्रता की रक्षा और समाज में आपसी सम्मान, भाईचारे तथा सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है।


इन अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने 'जागत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम-2008' में संशोधन करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित 'जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026' में बेअदबी के दोषियों के लिए उम्रकैद सहित सज़ाओं को और कड़ा किया गया है। यह नया कानून दुर्भावनापूर्ण तत्वों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित करेगा और पंजाब में शांति, कानून-व्यवस्था तथा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।