पंजाब में बेअदबी के खिलाफ नया कानून: मुख्यमंत्री भगवंत मान का ऐतिहासिक कदम
पंजाब में बेअदबी के खिलाफ कानून का ऐलान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रविवार को घोषणा की कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के खिलाफ विधानसभा में पारित विधेयक अब राज्यपाल की स्वीकृति के बाद कानून बन गया है। यह कदम पवित्र ग्रंथ की गरिमा की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का संदेश
एक सोशल मीडिया पोस्ट में, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के खिलाफ पारित विधेयक पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब यह विधेयक कानून बन चुका है। मैं वाहेगुरु का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस सेवा का अवसर दिया। सभी संगत का दिल से धन्यवाद।"
कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस की प्रतिक्रिया
पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इसे "बहुत शुभ और ऐतिहासिक पल" बताया। उन्होंने कहा, "यह कानून 13 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर पारित हुआ और अब 'श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सत्कार एक्ट, 2026' के रूप में लागू हो गया है। मैं सभी धर्मों के लोगों को बधाई देता हूं, क्योंकि यह कानून करोड़ों की आस्था को दर्शाता है।"
कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर का बयान
कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने कहा, "यह एक ऐतिहासिक दिन है। यह कानून उन लोगों के खिलाफ एक मजबूत रोकथाम करेगा जो समाज में फूट डालने के इरादे से बेअदबी की घटनाएं करते हैं। मान सरकार ने वह किया है जो पूर्व की सरकारें नहीं कर पाईं।"
विधायक डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर की टिप्पणी
विधायक डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर ने कहा, "यह पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। यह विधेयक बिना किसी विरोध के पारित हुआ और अब इसे राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। मुझे उम्मीद है कि यह कानून बेअदबी की घटनाओं को रोकने में सफल होगा।"
सांसद मलविंदर सिंह कंग का दृष्टिकोण
सांसद मलविंदर सिंह कंग ने कहा, "यह कानून सिखों की बेअदबी के खिलाफ सख्त सजा की मांग को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे दोषियों में डर पैदा होगा और न्याय सुनिश्चित होगा।"
मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल का उत्साह
आप के मुख्य प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने इसे सिख समुदाय के लिए गर्व का पल बताया। उन्होंने कहा, "यह कानून श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।"
दीपक बाली का बयान
दीपक बाली ने कहा, "यह पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। यह कानून हमारी धार्मिक भावनाओं की रक्षा करेगा। अब गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"
