सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: निठारी हत्याकांड के आरोपी सुरेंद्र कोली बरी
सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को बरी किया
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निठारी हत्याकांड से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी सुरेंद्र कोली की सजा को रद्द कर दिया है। अदालत ने उसे सभी आरोपों से मुक्त करते हुए जेल से रिहा करने का आदेश दिया। 2005-2006 में नोएडा के निठारी गांव में हुई इन हत्याओं ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था और यह मामला लंबे समय तक मीडिया की सुर्खियों में रहा।
2011 के निर्णय को पलटा सुप्रीम कोर्ट
यह निर्णय उस क्यूरेटिव याचिका पर आधारित है, जिसे कोली ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर किया था। उस समय अदालत ने 15 वर्षीय लड़की की हत्या के मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा था। हालाँकि, हाल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोली की सजा केवल एक बयान और रसोई के चाकू की बरामदगी पर आधारित थी, जो सजा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है।
कोली पहले ही 12 मामलों में हो चुका है बरी
यह कोली के खिलाफ दर्ज 13वां मामला था। इससे पहले वह 12 मामलों में बरी हो चुका है। अब इस अंतिम मामले में राहत मिलने के बाद, कोली पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगा।
निठारी कांड की भयावहता
निठारी हत्याकांड को देश के सबसे भयानक अपराधों में से एक माना जाता है। दिसंबर 2006 में नोएडा के निठारी गांव में व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंधेर के घर के पीछे नाले से कई बच्चों के कंकाल और अवशेष मिले थे। जांच के बाद, पंधेर और उसके सहायक सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया गया था।
निठारी पर आधारित फिल्म
यह मामला 2024 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म 'सेक्टर 36' का आधार बना, जिसने निठारी की भयावह सच्चाई को दर्शकों के सामने पेश किया। उस समय यह मामला पूरे देश में जन आक्रोश और मीडिया की जांच का केंद्र बन गया था।
