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हरियाणा ग्रुप D कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी

हरियाणा के मुख्य सचिव ने ग्रुप D कर्मचारियों के मामलों में त्वरित निर्णय लेने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश विभिन्न विभागों के प्रमुखों को निर्देशित करता है कि वे स्वयं इन मामलों का निपटारा करें। इससे पहले, कई मामलों में निर्णय लेने में देरी हो रही थी, जो अब समाप्त होने की उम्मीद है। जानें इस आदेश के पीछे की पूरी जानकारी और इसके प्रभाव के बारे में।
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हरियाणा ग्रुप D कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी

हरियाणा के मुख्य सचिव का निर्देश

हरियाणा के मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रमुखों, मंडल आयुक्त कार्यालयों और उपायुक्त, पंचकूला कार्यालय को निर्देशित किया है कि वे कॉमन कैडर ग्रुप-डी कर्मचारियों से संबंधित मामलों में स्वयं कार्रवाई करें। यह कार्रवाई हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 के तहत की जाएगी।


भर्ती और नियुक्ति की जानकारी

यह ध्यान देने योग्य है कि विज्ञापन 01/2023 के तहत भर्ती किए गए कॉमन कैडर ग्रुप-डी कर्मचारियों को विभिन्न विभागों, मंडल आयुक्त कार्यालयों और उपायुक्त, पंचकूला के कार्यालयों में नियुक्त किया गया है।


निर्णय में देरी का मुद्दा

हाल ही में यह देखा गया है कि इन ग्रुप-डी कर्मचारियों के अवकाश, भत्तों, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और वेतन निर्धारण से संबंधित मामलों को मानव संसाधन विकास निदेशालय को भेजा जा रहा है, जिससे निर्णय लेने में अनावश्यक देरी हो रही है। विभागाध्यक्ष, मंडल आयुक्त और उपायुक्त पंचकूला इन मामलों में स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं।


मानव संसाधन विकास विभाग की भूमिका

यदि किसी मामले में मानव संसाधन विकास विभाग के निदेशक को सक्षम प्राधिकारी माना जाता है, तो एसएएस कैडर के अधिकारियों की टिप्पणियों के बाद ही सिफारिशें और प्रस्ताव भेजे जाने चाहिए।