Newzfatafatlogo

हरियाणा में 250 प्रिंसिपल पदों की भर्ती की तैयारी, शिक्षकों की सूची एक सप्ताह में जमा करें

हरियाणा के शिक्षा विभाग ने 250 प्रिंसिपल पदों की भर्ती की घोषणा की है, जिसमें 80% लेक्चरर और 20% हेडमास्टर को प्रमोशन दिया जाएगा। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर योग्य शिक्षकों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्णय शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि राज्य के कई स्कूलों में प्रिंसिपल के पद लंबे समय से खाली हैं। हसला ने इस मुद्दे को उठाने के बाद शिक्षा विभाग ने तुरंत कार्रवाई की। जानें प्रमोशन के लिए आवश्यक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
 | 
हरियाणा में 250 प्रिंसिपल पदों की भर्ती की तैयारी, शिक्षकों की सूची एक सप्ताह में जमा करें

हरियाणा में प्रिंसिपल पदों की भर्ती

हरियाणा प्रिंसिपल भर्ती: हरियाणा में 250 प्रिंसिपल पदों की भर्ती जल्द! शिक्षकों की सूची एक सप्ताह में तैयार करें, इस अवसर को न चूकें!: चंडीगढ़: हरियाणा के शिक्षा विभाग ने रेस्ट ऑफ हरियाणा (ROH) कैडर में प्रिंसिपल के 250 रिक्त पदों को भरने की योजना बनाई है। इन पदों पर 80% लेक्चरर और 20% हेडमास्टर को प्रमोशन दिया जाएगा।


हेडमास्टर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (PGT) से प्रमोशन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह सूचना शिक्षकों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि राज्य के लगभग 500 स्कूलों में प्रिंसिपल के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं।


एक सप्ताह में सूची जमा करें

हेडमास्टर की वरिष्ठता संख्या 697 से 739 और PGT की वरिष्ठता संख्या 6501 से 7450 के बीच होगी। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एक सप्ताह के भीतर योग्य शिक्षकों की सूची तैयार कर विभाग को भेजें। इस निर्णय से शिक्षक समुदाय में खुशी की लहर है, क्योंकि यह लंबे समय से रुके प्रमोशन का अवसर है।


हसला ने उठाया मुद्दा

पिछले गुरुवार को हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव डॉ. यशपाल यादव के समक्ष उठाया। इसके बाद शिक्षा विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वरिष्ठता सूची की मांग की।


विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिटायर्ड शिक्षकों, जांच का सामना कर रहे शिक्षकों या अधूरी MIS प्रोफाइल वाले शिक्षकों के प्रमोशन केस स्वीकार नहीं किए जाएंगे।


प्रमोशन के लिए आवश्यक दस्तावेज

योग्य शिक्षकों को प्रमोशन केस के साथ मास्टर डिग्री, बीएड डिग्री, अनुशासनात्मक कार्रवाई न होने का प्रमाण पत्र और स्टेट अवॉर्ड या दिव्यांग शिक्षकों के लिए सेवा विस्तार से संबंधित सर्टिफिकेट जमा करना होगा। जिन शिक्षकों ने पहले प्रमोशन ठुकराया था और एक साल से अधिक समय बीत चुका है, वे फिर से आवेदन कर सकते हैं।