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हरियाणा में अवैध मकानों के नियमितकरण की नई प्रक्रिया शुरू

हरियाणा सरकार ने गांवों की शामलात भूमि पर बने अवैध मकानों के नियमितकरण के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया के तहत, ग्रामीण निवासियों को ग्राम पंचायत में आवेदन देना होगा और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे। उपायुक्त ने समाधान शिविर में जन समस्याओं का त्वरित निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। जानें इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से और कैसे आप भी लाभ उठा सकते हैं।
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हरियाणा में अवैध मकानों के नियमितकरण की नई प्रक्रिया शुरू

ग्राम पंचायत को आवेदन आवश्यक

  • संबंधित व्यक्ति को ग्राम पंचायत को आवेदन देना होगा


जींद। हरियाणा सरकार ने गांवों की शामलात भूमि पर बने पुराने अवैध मकानों को वैध बनाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। यह प्रक्रिया उन ग्रामीण निवासियों पर लागू होगी, जिन्होंने 500 वर्ग गज या उससे कम क्षेत्रफल की जोहड़ की जमीन छोड़कर शामलात देह की गैर कृषि भूमि पर 31 मार्च 2004 से पहले मकान बना लिया था।


भूमि उपयोग योजना का निर्माण

डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने सोमवार को बताया कि संबंधित व्यक्ति को ग्राम पंचायत में आवेदन देना होगा, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि मकान 31 मार्च 2004 से पहले बनाया गया है। इसके साथ ही जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, साइट प्लान, मकान के फोटोग्राफ और कब्जा साबित करने वाले दस्तावेज संलग्न करने होंगे। पंचायत द्वारा भूमि उपयोग योजना भी तैयार की जाएगी। ग्राम सचिव इस प्रस्ताव को आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीडीपीओ को भेजेगा, जो निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर प्रस्ताव को डीसी के पास भेजेगा।


इसमें वर्ष 2004 या उसके बाद की कलेक्टर दर भी शामिल होगी। यदि ग्राम पंचायत के हित में उपयुक्त समझें तो प्रस्ताव निदेशक पंचायती राज विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। निदेशक पंचायती राज द्वारा 2004 की कलेक्टर दर या पंचायत द्वारा प्रस्तावित दर पर स्वीकृति दी जाएगी।


विक्रय पत्र जारी करने की प्रक्रिया

स्वीकृति के बाद, ग्राम पंचायत द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से विक्रय पत्र जारी किया जाएगा। आवेदनकर्ता को निर्धारित स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करना होगा। पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की गई है कि वे इस प्रक्रिया की जानकारी आम जनता तक पहुंचाएं और पात्र मामलों को शीघ्रता से आगे बढ़ाएं। आम जनता से अनुरोध किया गया है कि जिनका कब्जा शामलात भूमि पर है, वे अपने कब्जे संबंधी दस्तावेजों सहित सभी आवश्यक प्रमाण शीघ्र खंड विकास कार्यालय में जमा करें ताकि नियमन की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।


समाधान शिविर में जन समस्याओं का निपटारा

लघु सचिवालय के सभागार में सोमवार को आयोजित समाधान शिविर में उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने आम जनता की विभिन्न शिकायतें सुनीं और संबंधित विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक की शिकायत का समयबद्ध और पारदर्शी निपटान सुनिश्चित करना है।


सभी विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता को किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो। शिविर के दौरान पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, आय में सुधार, राशन कार्ड, नगर परिषद और राजस्व विभाग से जुड़ी समस्याएं सामने आईं। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रता से किया जाए। गांव रामराये के निवासियों ने पानी की पाइपलाइन में लीकेज के कारण गलियों में जलभराव की शिकायत की।