हरियाणा में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए नई चेतावनी
हरियाणा में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए एक नई चेतावनी जारी की गई है। यदि चालान कटने के 90 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो चालकों को हिरासत में लिया जा सकता है। यमुनानगर के ट्रैफिक इंचार्ज ने इस नीति के पीछे के कारणों को स्पष्ट किया है और सभी से नियमों का पालन करने की अपील की है। जानें इस नई नीति के बारे में और क्या कदम उठाए जाएंगे।
Jun 5, 2025, 22:13 IST
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चालान न भरने पर होगी सख्त कार्रवाई
हरियाणा से एक महत्वपूर्ण खबर आई है, जो उन वाहन चालकों के लिए है जो ट्रैफिक नियमों को गंभीरता से नहीं लेते। अब यदि कोई चालक चालान कटने के 90 दिनों के भीतर उसका भुगतान नहीं करता है, तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। यह जानकारी यमुनानगर के ट्रैफिक इंचार्ज कुशल पाल राणा ने साझा की।
उन्होंने बताया कि पहले कई चालक चालान का भुगतान नहीं करते थे, जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। अब ऐसे चालकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।
चालकों को अब 90 दिनों के भीतर चालान का भुगतान करना होगा, अन्यथा उनकी गाड़ी को हिरासत में लिया जाएगा। ट्रैफिक इंचार्ज ने सभी से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है।