हरियाणा में दयालु-2 योजना: कुत्ते के काटने पर 5 लाख रुपये तक का मुआवजा

दयालु-2 योजना: हरियाणा में नई पहल
दयालु-2 योजना: हरियाणा में नई पहल! कुत्ते के काटने या जानवरों के हमले पर 5 लाख रुपये तक का मुआवजा: हरियाणा सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक नई और अनोखी योजना की शुरुआत की है। दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-2) के अंतर्गत कुत्ते के काटने या आवारा जानवरों जैसे गाय, बैल, नीलगाय, भैंस, और गधे के हमले से होने वाली मृत्यु, दिव्यांगता या चोट के मामलों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना के लाभार्थी और नियम
यह योजना उन परिवारों के लिए है, जिनके पास परिवार पहचान पत्र (PPP) है और जिनकी वार्षिक आय 1.8 लाख रुपये से कम है। आइए, इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।
योजना की शुरुआत और नियम
हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस योजना की अधिसूचना जारी की है। यह योजना अधिसूचना की तारीख से प्रभावी हो चुकी है। पहले जारी की गई 25 मई 2023 और 9 नवंबर 2023 की अधिसूचनाएं अब इस नई अधिसूचना के 90 दिन बाद समाप्त हो जाएंगी। यह योजना उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जो जानवरों के हमले से होने वाली दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं।
आर्थिक सहायता की राशि
दयालु-2 योजना के तहत मृत्यु या 70% से अधिक स्थायी दिव्यांगता के मामलों में उम्र के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाएगी। 12 साल तक के बच्चों को 1 लाख रुपये, 12 से 18 साल के लिए 2 लाख रुपये, 18 से 25 साल के लिए 3 लाख रुपये, 25 से 45 साल के लिए 5 लाख रुपये, और 45 साल से ऊपर वालों को 3 लाख रुपये मिलेंगे।
योजना का कार्यान्वयन
योजना के सही कार्यान्वयन के लिए हर जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में पुलिस अधीक्षक, उपमंडल अधिकारी (नागरिक), जिला परिवहन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रतिनिधि, और योजना अधिकारी या जिला सांख्यिकी अधिकारी शामिल होंगे।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के तहत दावा करने के लिए आपको घटना के 90 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके बाद कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, FIR या DDR की कॉपी, अस्पताल के रिकॉर्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, चोट की तस्वीरें, और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
नोडल एजेंसी
हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN) इस योजना की नोडल एजेंसी है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। जिला स्तरीय समिति द्वारा तय की गई राशि को HPSN 6 हफ्तों में जारी करेगा।