हरियाणा में नवरात्रि के दौरान मीट दुकानों पर प्रतिबंध
हरियाणा में नवरात्रि के अवसर पर मीट दुकानों पर रोक
हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने नवरात्रि के पावन पर्व पर राज्य के सभी नगर निगम क्षेत्रों में संवेदनशील स्थलों के पास मीट की दुकानों को खोलने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है।
विपुल गोयल ने बताया कि हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1976 के तहत धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास मीट की दुकानों को खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके अतिरिक्त, बिना स्थानीय निकाय के लाइसेंस अधिकारी की अनुमति के कोई भी मीट की दुकान नहीं खोली जा सकती।
उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दौरान शहरी क्षेत्रों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार, नवरात्रि के दौरान नगर निगम क्षेत्र में मीट की दुकान खोलने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के दुकान खोलने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
विपुल गोयल ने सभी नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित नगर निगम क्षेत्र की मीट की दुकानों की नियमित निगरानी करें और इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। आदेशों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
