हरियाणा में महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत

हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना
हरियाणा में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए 'लाडो लक्ष्मी योजना' की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक के बाद इस योजना का ऐलान किया।
आर्थिक सहायता का विवरण
इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना 25 सितंबर 2025 से लागू होगी, और इसके लिए सरकार ने पहले ही 5000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।
लाभार्थियों की पात्रता
इस योजना का लाभ 23 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सभी महिलाओं को मिलेगा, चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित। यदि एक परिवार में तीन महिलाएं हैं, तो सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। पहले चरण में उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है।
पात्रता मानदंड
अविवाहित महिलाओं को स्वयं या विवाहित महिलाओं के पतियों को हरियाणा का 15 साल का निवासी होना आवश्यक है। जो महिलाएं पहले से किसी पेंशन का लाभ ले रही हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। हालांकि, गंभीर बीमारियों से ग्रसित महिलाएं, जिन्हें पहले से पेंशन मिल रही है, उन्हें इस योजना का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि अविवाहित महिलाएं 45 वर्ष की उम्र में विधवा और निराश्रित महिला सहायता योजना के लिए पात्र होंगी। 60 वर्ष की उम्र पूरी करने पर वे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए भी पात्र बन जाएंगी। पहले चरण में लगभग 19-20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अगले एक हफ्ते में गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
महिलाएं एक मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे आवेदन कर सकेंगी। सभी पात्र महिलाओं को SMS भेजा जाएगा, जिसमें आवेदन करने की जानकारी होगी। ग्राम पंचायत और शहरी वार्डों में सूची जारी की जाएगी, जिस पर आपत्तियां भी दर्ज की जा सकेंगी।