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हरियाणा में सोलर पंप योजना: किसानों के लिए एक नई उम्मीद

हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए सोलर पंप योजना को लागू किया है, जो उन्हें ऊर्जा खर्च में राहत प्रदान करती है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। यह पहल डीजल की बढ़ती कीमतों और बिजली की अनियमितता से निपटने में मदद करती है। जानें इस योजना के लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में।
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हरियाणा में सोलर पंप योजना: किसानों के लिए एक नई उम्मीद

सोलर पंप योजना का उद्देश्य

हरियाणा सरकार ने कृषि लागत में वृद्धि और सिंचाई की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सोलर पंप योजना को तेजी से लागू किया है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को सोलर पंप लगाने पर कुल लागत का 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। यह पहल केंद्र सरकार की पीएम कुसुम योजना और राज्य सरकार के सहयोग से चल रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को ऊर्जा खर्च में राहत प्रदान करना और कृषि को अधिक टिकाऊ बनाना है।


योजना का महत्व

हरियाणा में छोटे और मध्यम किसान डीजल की बढ़ती कीमतों और बिजली की अनियमितता से परेशान हैं। सोलर पंप योजना इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। सौर ऊर्जा आधारित पंप दिन के समय बिना ईंधन खर्च के सिंचाई की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे खेती की लागत में कमी आती है और किसानों की मौसम पर निर्भरता भी घटती है।


सोलर पंप योजना का महत्व

विशेषज्ञों के अनुसार, एक औसत किसान सालाना डीजल या बिजली पर हजारों रुपये खर्च करता है। कृषि अर्थशास्त्री मानते हैं कि सोलर पंपों के उपयोग से सिंचाई खर्च में 50 से 70 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। इसके साथ ही, यह कार्बन उत्सर्जन को कम करता है और भूजल प्रबंधन में सुधार लाता है।


अनुदान की जानकारी

इस योजना में कुल खर्च का एक बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा वहन किया जाता है।


केंद्र सरकार लगभग 60 प्रतिशत अनुदान प्रदान करती है
हरियाणा सरकार अतिरिक्त 15 प्रतिशत सहायता देती है
• किसान को केवल 25 प्रतिशत राशि स्वयं देनी होती है


इस संरचना के कारण सोलर पंप अब सीमित संसाधनों वाले किसानों के लिए उपलब्ध हो गए हैं।


पात्रता मानदंड

योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं:


• आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए
• किसान के नाम पर कृषि भूमि का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए
• पहले किसी अन्य सरकारी सोलर पंप योजना का लाभ नहीं लिया गया हो
• खेत में सिंचाई की वास्तविक आवश्यकता हो


सोलर पंप की उपलब्धता

हरियाणा में किसानों को विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनमें 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर और 7.5 हॉर्स पावर के विकल्प शामिल हैं। पंप की क्षमता का चयन खेत के आकार, फसल के प्रकार और भूजल स्तर के आधार पर किया जाता है।


आवेदन प्रक्रिया

सोलर पंप योजना के लिए आवेदन पूरी तरह से डिजिटल है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।


• हरियाणा सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की वेबसाइट या सरल पोर्टल पर जाएं
• आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड, बैंक खाता विवरण और मोबाइल नंबर दर्ज करें
• ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें


आवेदन स्वीकृत होने के बाद, सरकार द्वारा अधिकृत विक्रेता किसान के खेत में सोलर पंप की स्थापना करेगा।


भविष्य में प्रभाव

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में हजारों किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। नीति विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में सोलर पंप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।