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हरियाणा राशन कार्ड ई-केवाईसी: 5 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करें, नहीं तो राशन बंद हो सकता है

हरियाणा में BPL और AAY राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य हो गई है। यदि लाभार्थी 5 अगस्त तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो उनके राशन कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो सकते हैं। जानें कि कैसे आप अपने राशन कार्ड की पहचान को सत्यापित कर सकते हैं और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने होंगे। यह जानकारी न केवल राशन वितरण में मदद करेगी, बल्कि भविष्य की सरकारी योजनाओं में भी सहायक साबित होगी।
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हरियाणा राशन कार्ड ई-केवाईसी: 5 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करें, नहीं तो राशन बंद हो सकता है

हरियाणा में राशन कार्ड ई-केवाईसी की अनिवार्यता

हरियाणा राशन कार्ड ई-केवाईसी: 5 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करें, नहीं तो राशन बंद हो सकता है: हरियाणा में BPL और AAY राशन कार्ड धारकों के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य हो गई है। राज्य सरकार ने यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया है कि केवल जरूरतमंद लोग ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। ई-केवाईसी के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान को पुख्ता किया जाएगा, जिससे वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी।


जो लाभार्थी समय पर ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा नहीं करेंगे, उनके राशन कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो सकते हैं। इसलिए सभी लाभार्थियों को 5 अगस्त से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी आवश्यक है।


ई-केवाईसी प्रक्रिया: सरल विकल्प


लाभार्थी अपने नजदीकी राशन डिपो पर जाकर आधार कार्ड के साथ फिंगरप्रिंट देकर अपनी पहचान सत्यापित कर सकते हैं। यह सबसे सरल तरीका है जिसमें बायोमेट्रिक सत्यापन तुरंत हो जाता है।


वैकल्पिक रूप से, सरकार ने 'मेरा ई-केवाईसी' और 'आधार फेस आरडी' मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए हैं। लाभार्थी इन ऐप्स को गूगल प्ले से डाउनलोड कर स्वयं ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आधार नंबर, ओटीपी और फेस कैप्चर के जरिए पहचान की पुष्टि की जाती है।


यदि ई-केवाईसी नहीं कराई गई तो?


जो लाभार्थी समय पर ई-केवाईसी प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे, उनके राशन कार्ड को ब्लॉक किया जा सकता है। इसलिए सभी कार्डधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी स्थिति की पुष्टि कर जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करें। यह न केवल आवश्यक है बल्कि भविष्य में चलने वाली योजनाओं जैसे सब्सिडी, स्वास्थ्य कार्ड और शिक्षा में भी सहायक हो सकता है।


हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि केवल ई-केवाईसी वाले लाभार्थियों को राशन वितरण में शामिल किया जाए।