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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: अनुबंधित कर्मचारियों को मिलेगी सेवा सुरक्षा

हरियाणा सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस नए नियम के तहत, जो कर्मचारी 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें सुरक्षित कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। इसके साथ ही, महिला कर्मचारियों को विशेष छुट्टियों का लाभ भी दिया जाएगा। जानें इस फैसले के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: अनुबंधित कर्मचारियों को मिलेगी सेवा सुरक्षा

हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा

हरियाणा सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों को दी राहत: सेवा सुरक्षा का लाभ: हरियाणा सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत हजारों कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ मिलेगा। यह कदम हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम, 2024 की धारा 10(1) के अंतर्गत लागू किया गया है, जिससे उनकी नौकरी स्थायी और सुरक्षित हो जाएगी।


मुख्य सचिव (अनुराग रस्तोगी) ने बताया कि वे कर्मचारी जो 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी कर चुके हैं और हर वर्ष कम से कम 240 कार्यदिवसों का वेतन प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें 'सुरक्षित कर्मचारी' का दर्जा दिया जाएगा।


वेतन, पद और स्थानांतरण की प्रक्रिया


सरकार ने (Supernumerary Post) के सृजन की प्रक्रिया भी निर्धारित की है। यदि अनुरूप पद उपलब्ध है, तो 16 अगस्त 2024 से पद सृजित किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं है, तो प्रस्तावित पदनाम, वेतनमान और योग्यता के साथ सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिसे 90 दिनों के भीतर मंजूरी दी जाएगी।


सुरक्षित कर्मचारियों को हर वर्ष वेतन वृद्धि मिलेगी। पहली वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2025 को लागू होगी। इसके साथ ही, 1 जनवरी 2025 से उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान (Haryana DA Allowance) भी मिलेगा। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अन्य विभागों में (Haryana Employee Transfer) भी स्थानांतरित किया जा सकता है।


महिला कर्मचारियों को विशेष लाभ


महिला सुरक्षित कर्मचारियों को अब हर महीने दो आकस्मिक अवकाश और साल में अधिकतम 22 दिन की छुट्टी मिलेगी, जबकि पहले यह संख्या केवल 10 थी। सभी सुरक्षित कर्मचारियों की (Haryana Service Book) तैयार की जाएगी और वे हरियाणा सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत आएंगे।


सरकार को यह अधिकार होगा कि वह किसी विशेष श्रेणी के लिए नियमों में छूट दे सके। यह निर्णय (Haryana Employee Benefits) को मजबूत करने और कर्मचारियों को स्थायित्व प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।