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पंजाब सरकार ने किसानों के लिए नई नीति और अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की

पंजाब सरकार ने किसानों के लिए नई नीतियों की घोषणा की है, जिसमें 'जिसका खेत, उसकी रेत' नीति के तहत बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए विशेष निर्णय शामिल हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। किसानों को बिना परमिट के रेत निकालने की अनुमति दी जाएगी, और उन्हें प्रति एकड़ 20,000 रुपए का मुआवजा भी मिलेगा। इसके अलावा, अन्य महत्वपूर्ण नीतियों में संशोधन भी किए गए हैं।
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पंजाब सरकार ने किसानों के लिए नई नीति और अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की

किसानों को राहत देने वाली नई नीति

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने 8 सितंबर को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें ‘जिसका खेत, उसकी रेत’ नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत, बाढ़ से प्रभावित किसानों को अपने खेतों में जमा रेत और मिट्टी निकालने की अनुमति दी जाएगी, और यदि वे चाहें, तो इसे बेचने का भी विकल्प होगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसमें उन्होंने मोहाली के फोर्टिस अस्पताल से वर्चुअल रूप से भाग लिया।


बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि बाढ़ के कारण खेतों में रेत और मिट्टी जमा हो गई है। किसानों को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि वे बिना किसी परमिट के 31 दिसंबर तक अपनी जमीन से रेत निकाल सकेंगे। यह अवसर कृषि योग्य जमीन से मिट्टी और रेत निकालने के लिए एक विशेष अवसर होगा, लेकिन इसे खनन सामग्री नहीं माना जाएगा। संबंधित जिले के डिप्टी कमिश्नर प्रभावित गांवों की सूची जारी करेंगे, ताकि किसान अपनी सामग्री निकाल सकें।


फसलों के नुकसान की भरपाई

मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि पंजाब सरकार प्रति एकड़ 20,000 रुपए का मुआवजा देगी, जो कि देश में सबसे अधिक मुआवजा है। यह निर्णय किसानों को आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए लिया गया है।


पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट में संशोधन

मंत्रिमंडल ने पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट, 1922 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे शहरी स्थानीय इकाइयों को म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड का उपयोग करने में मदद मिलेगी। यह संशोधन शहरी बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए आवश्यक है।


बिक्रम मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई

मंत्रिमंडल ने पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की सहमति दी है। यह मामला अब राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।


खरीफ खरीद सीजन 2025 के लिए नीति

मंत्रिमंडल ने 2025-26 के खरीफ खरीद सीजन के लिए कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत चावल मिलों को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा और धान का आवंटन स्वचालित रूप से किया जाएगा।


पंजाब स्टेट माइनर मिनरल पॉलिसी में संशोधन

मंत्रिमंडल ने पंजाब स्टेट माइनर मिनरल पॉलिसी, 2023 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे रेत खदानों के आवंटन को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। यह संशोधन नीलामी प्रक्रियाओं और पर्यावरण मंजूरी से संबंधित है।