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प्री-नप्शियल एग्रीमेंट: शादी से पहले समझौते का बढ़ता चलन

प्री-नप्शियल एग्रीमेंट एक कानूनी दस्तावेज है, जो शादी से पहले कपल के बीच संपत्ति और जिम्मेदारियों के बंटवारे का समझौता करता है। हाल के मामलों ने इस समझौते की आवश्यकता को उजागर किया है, खासकर यूएई में, जहां यह कानून लागू है। जानें कि यह समझौता कैसे कपल के रिश्ते को मजबूत बनाता है और किन देशों में इसे मान्यता प्राप्त है।
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प्री-नप्शियल एग्रीमेंट: शादी से पहले समझौते का बढ़ता चलन

प्री-नप्शियल एग्रीमेंट का महत्व

Prenuptial Agreement: सोनम और राजा रघुवंशी का मामला हाल ही में मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले साहिल-मुस्कान और भिवानी में यूट्यूबर रवीना के केस जैसे कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां महिलाओं ने शादी के कुछ समय बाद अपने प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पतियों की हत्या कर दी। ऐसी घटनाओं ने युवा वर्ग में चिंता पैदा कर दी है। लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि कैसे वे ऐसी समस्याओं से बच सकते हैं और इसके लिए कानून में क्या विकल्प हैं। इसी संदर्भ में प्री-नप्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है। आइए जानते हैं प्री-नप्शियल एग्रीमेंट क्या है और यह किन देशों में लागू है?


प्री-नप्शियल एग्रीमेंट क्या है?

प्री-नप्शियल एग्रीमेंट, किस राज्य में है ये कानून?


प्री-नप्शियल एग्रीमेंट (Prenuptial Agreement) एक कानूनी दस्तावेज है, जो शादी से पहले कपल के बीच एक समझौता होता है। इसमें यह तय किया जाता है कि यदि भविष्य में तलाक या वित्तीय विवाद उत्पन्न होता है, तो संपत्ति, पैसे और अन्य जिम्मेदारियों का बंटवारा कैसे किया जाएगा। इस समझौते के माध्यम से कपल यह सुनिश्चित करते हैं कि शादी के बाद किसी भी विवाद की स्थिति में वे कैसे अलग होंगे।


कानून का उद्देश्य

कानून कपल के रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करता है


वर्तमान में, यह कानून यूएई में लागू है, जहां कई कपल शादी से पहले प्री-नप समझौते को अपना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह एक कानूनी समझदारी का नया ट्रेंड बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्री-नप का मतलब शादी से पहले तलाक नहीं है, बल्कि यह एक पारदर्शिता और भरोसे को बनाए रखने के लिए एक आधुनिक कानून है। यह कपल के रिश्ते को मजबूत बनाने और जिम्मेदारियों को बांटने में मदद करता है।


यूएई में प्री-नप का कानूनी मान्यता

गैर-मुस्लिम विदेशी कपल्स के लिए सिविल मैरिज और प्री-नप को मिली मंजूरी


यूएई में 2021 में अबू धाबी में लॉ नंबर 14 लागू किया गया था, जिसके तहत 2022 में सरकार ने नया रेजोल्यूशन पेश किया। इसके अनुसार, गैर-मुस्लिम विदेशी कपल्स के लिए सिविल मैरिज और प्री-नप को कानूनी मान्यता दी गई। सरकार का मानना है कि इन कानूनों से कपल्स के बीच विवाद सुलझाने में आसानी होती है।


अन्य देशों में प्री-नप का कानून

इन 10 देशों में पहले से लागू है प्री-नप का कानून


भारत में फिलहाल प्री-नप का कानून नहीं है, लेकिन लिव-इन रिलेशनशिप कानून के बाद और तलाक के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इस पर चर्चा चल रही है। यूएई के अलावा, यह कानून अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली और कई यूरोपीय देशों में लागू है। रिपोर्ट के अनुसार, यह कानून युवा पीढ़ी को कानूनी सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने में सहायक हो सकता है।