हरियाणा में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को मिलेगा मालिकाना हक

हरियाणा में बड़ी घोषणा
हरियाणा समाचार: फरीदाबाद जिले से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को राहत देने का निर्णय लिया है। यदि किसी ने 2004 से पहले सरकारी जमीन पर मकान बना लिया है, तो उसे जल्द ही उस मकान का मालिकाना हक प्राप्त होगा। यह जानकारी सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से दी गई है।
सरकार की योजना
हरियाणा की सैनी सरकार ने उन सभी व्यक्तियों को भूमि का मालिकाना हक देने की योजना बनाई है, जिन्होंने सरकारी या पंचायती भूमि पर 2004 से पहले अपना घर बनाया है और वे वहां निवास कर रहे हैं। राज्य सरकार अब उन्हें अधिकार देने जा रही है। इसके लिए जनवरी 2026 तक अवैध कब्जाधारियों से आवेदन मांगे गए हैं। सही जानकारी देने वालों को मकान का मालिकाना हक मिल सकेगा।
आवेदन की प्रक्रिया
फरीदाबाद के कब्जाधारियों को जानकारी देनी होगी
इस योजना के अनुसार, अवैध कब्जाधारियों को आवेदन के साथ यह जानकारी भी देनी होगी कि उनका कब्जा पंचायत के पास किस प्रकार की भूमि पर है (जैसे कृषि योग्य भूमि, चारागाह, अस्पताल, खेल का मैदान, आदि)। यदि उनका कब्जा किसी सरकारी कार्य में बाधा डालता है, तो उन्हें मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें यह भी बताना होगा कि बिजली का मीटर किसके नाम पर है और पानी का बिल भी प्रस्तुत करना होगा।
आवेदन की अंतिम तिथि
जनवरी 2026 तक कर सकते हैं आवेदन
फरीदाबाद के जिला पंचायत एवं विकास अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार उन सभी अवैध कब्जाधारियों को मालिकाना हक देने जा रही है, जिन्होंने 2004 से पहले सरकारी भूमि पर मकान बनाया है। उनका मकान किसी सरकारी कार्य में बाधा नहीं डालता है। आवेदनकर्ता को जनवरी 2026 तक आवेदन करने की अनुमति दी गई है। इस योजना के तहत 500 गज तक के अवैध कब्जाधारियों को ही मालिकाना हक मिलेगा।