ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने की प्रक्रिया: जानें आवश्यक बातें
ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता और रिन्यू की आवश्यकता
भारत में वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का वैध होना अनिवार्य है। यदि लाइसेंस की वैधता समाप्त हो जाती है और फिर भी वाहन चलाया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप जुर्माना, बीमा क्लेम में समस्याएं और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए, समय पर लाइसेंस का नवीनीकरण करना हर चालक के लिए आवश्यक है।
ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता की अवधि
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता उसकी श्रेणी और धारक की उम्र पर निर्भर करती है।
प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस: यह आमतौर पर जारी होने की तारीख से 20 साल या 40 से 50 साल की उम्र तक वैध रहता है, जो भी पहले हो।
कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस: व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए, लाइसेंस को हर 3 से 5 साल में नवीनीकरण कराना आवश्यक है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हर साल लाखों लाइसेंस समाप्त हो जाते हैं और कई लोग समय पर नवीनीकरण न कराने के कारण अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करते हैं।
एक्सपायरी के बाद के नियम
ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद कुछ राहत और कुछ सख्त नियम लागू होते हैं।
• एक्सपायरी के बाद 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है।
• इस अवधि में नवीनीकरण कराने पर कोई जुर्माना नहीं लगता।
• 30 दिन के बाद देरी होने पर लेट फीस देनी पड़ती है।
• यदि लाइसेंस 5 साल से अधिक समय तक समाप्त रहता है, तो दोबारा टेस्ट या नया आवेदन करना पड़ सकता है।
परिवहन विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक समाप्त लाइसेंस सड़क सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है, इसलिए नियम कड़े बनाए गए हैं।
ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू की प्रक्रिया
भारत सरकार ने लाइसेंस रिन्यू की प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है। यह सुविधा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सारथी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है, जिससे लोगों को आरटीओ के चक्कर कम लगाने पड़ते हैं।
ऑनलाइन रिन्यू करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया
- सारथी परिवहन पोर्टल पर जाएं।
- राज्य का चयन करें।
- Driving Licence सेक्शन में Services on Driving Licence चुनें।
- लाइसेंस नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा दर्ज करें।
- सेवा के रूप में Renewal विकल्प चुनें।
- आवेदन फॉर्म भरें।
- जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
- UPI नेट बैंकिंग या कार्ड से फीस जमा करें।
- जरूरत होने पर आरटीओ अपॉइंटमेंट बुक करें।
- आवेदन संख्या से स्टेटस ट्रैक करें।
सफल प्रक्रिया के बाद रिन्यू किया गया स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस 15 से 30 दिनों में पते पर भेज दिया जाता है।
ऑफलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू का तरीका
जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं, वे पारंपरिक तरीके से भी रिन्यू करा सकते हैं।
• नजदीकी आरटीओ कार्यालय जाएं।
• फॉर्म 9 और फॉर्म 1 भरें।
• मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A जमा करें अगर लागू हो।
• आवश्यक दस्तावेज और फोटो दें।
• काउंटर पर फीस जमा करें।
• रसीद सुरक्षित रखें।
इसके बाद लाइसेंस डाक के माध्यम से भेज दिया जाता है।
जरूरी दस्तावेज
• पुराना ड्राइविंग लाइसेंस।
• पहचान पत्र।
• पता प्रमाण।
• पासपोर्ट साइज फोटो।
• मेडिकल सर्टिफिकेट अगर उम्र या लाइसेंस प्रकार के अनुसार जरूरी हो।
लाइसेंस रिन्यू को आसान बनाने के सुझाव
• एक्सपायरी से पहले आवेदन करें ताकि जुर्माने से बचा जा सके।
• DigiLocker या mParivahan ऐप में डिजिटल लाइसेंस रखें।
• आवेदन की स्थिति पोर्टल पर नियमित रूप से जांचें।
• सही और साफ दस्तावेज अपलोड करें ताकि देरी न हो।
एनआरआई के लिए नियम
एनआरआई नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि वे भारत में मौजूद हैं, तो आरटीओ जाकर भी लाइसेंस रिन्यू कराया जा सकता है। विदेश में रहते हुए आवेदन करने वालों के लिए सत्यापन प्रक्रिया में थोड़ा अधिक समय लग सकता है।
महत्वपूर्ण जानकारी
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू की प्रक्रिया जानने से ट्रैफिक नियमों का पालन करना आसान होता है, अनावश्यक जुर्माने से बचाव होता है और बीमा तथा कानूनी दिक्कतें नहीं आतीं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, डिजिटल सेवाओं के कारण अब ज्यादातर लाइसेंस रिन्यू आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन हो रहे हैं, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ी हैं।
