पंजाब सरकार ने पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाया

पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित
पंजाब सरकार के कर्मचारियों के लिए नई नीति का ऐलान
चंडीगढ़ में पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज घोषणा की कि राज्य की जिला परिषदों और पंचायत समितियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन अब हर महीने की 10 तारीख से पहले उनके बैंक खातों में सीधे जमा की जाएगी। इस पहल से 3,000 से अधिक पेंशनरों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उन्हें समय पर और नियमित रूप से उनके बकाए मिलेंगे।
बकाया राशि का भुगतान चार किस्तों में
वित्त मंत्री ने बताया कि जिला परिषद और पंचायत समिति के कर्मचारियों के लंबित बकायों का भुगतान चार किस्तों में किया जाएगा। यह निर्णय वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत नीति के अनुसार लिया गया है, जिससे वित्तीय मामलों में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।
यह निर्णय फरवरी 2025 में पंजाब कैबिनेट द्वारा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 14,000 करोड़ रुपये के बकाए जारी करने की मंजूरी के अनुसार है। इसमें 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2022 तक का संशोधित वेतन, पेंशन और लीव इनकैशमेंट तथा 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक का महंगाई भत्ता शामिल है।
उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय
वित्त मंत्री ने ये निर्णय ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के सचिव अजीत बालाजी जोशी और अन्य अधिकारियों के साथ हुई उच्च-स्तरीय बैठक में लिए। इस बैठक में विभाग से संबंधित अन्य वित्तीय मामलों पर भी चर्चा की गई।
चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे निर्णय सेवामुक्त और कार्यरत कर्मचारियों के अधिकारों और सम्मान को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।