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मध्य प्रदेश में बकरीद के लिए वक्फ बोर्ड की नई एडवाइजरी

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने ईद उल अजहा (बकरीद) के पर्व के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें कुर्बानी के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि कुर्बानी केवल बंद स्थानों पर करने और नमाज सड़क पर न पढ़ने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर भी सख्त निर्देश हैं। जानें इस एडवाइजरी के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु।
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मध्य प्रदेश में बकरीद के लिए वक्फ बोर्ड की नई एडवाइजरी

बकरीद के पर्व पर वक्फ बोर्ड की दिशा-निर्देश

भोपाल - ईद उल अजहा (बकरीद) के अवसर पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एक नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि कुर्बानी केवल बंद स्थानों पर की जाए और खुले में नमाज अदा करने से बचा जाए। राज्य में वक्फ बोर्ड के अधीन 15,000 से अधिक मस्जिदें, कब्रिस्तान, दरगाहें, मजारें, कर्बला, स्कूल और मदरसे शामिल हैं।


बोर्ड ने सभी मुतवल्लियों (प्रबंधकों) और प्रबंध समितियों को निर्देश दिए हैं कि कुर्बानी के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। जिलाधिकारी को भी इस प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि नमाज केवल ईदगाह और मस्जिद के परिसर में पढ़ी जाए, सड़क पर नमाज अदा करने से बचें। यदि आवश्यक हो, तो स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर नमाज अदा की जाए।


बोर्ड ने यह भी निर्देशित किया है कि कुर्बानी के स्थान को चारों ओर से बंद रखा जाए और वहां आवश्यक दवाइयों का छिड़काव किया जाए। साफ-सफाई को धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए सुनिश्चित किया जाए। कुर्बानी के जानवरों की अनुपयोगी चीजों को सुरक्षित स्थानों पर ही फेंका जाए।


इसके अलावा, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी किसी भी स्थिति में न की जाए और सरकारी आदेशों का पालन किया जाए। कुर्बानी का कोई वीडियो या ऑडियो सोशल मीडिया पर साझा न किया जाए। बोर्ड ने सभी कलेक्टर्स और जिला दंडाधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे इस एडवाइजरी का पालन सुनिश्चित करें और आम जनता को इसके बारे में जागरूक करें।