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हरियाणा के किसानों के लिए नई फसल योजना: जानें लाभ और पंजीकरण प्रक्रिया

हरियाणा के किसानों के लिए खरीफ सीजन 2026 में नई फसल योजना की घोषणा की गई है। 'मेरी फसल-मेरा ब्योरा' पोर्टल के माध्यम से किसानों को धान की सीधी बिजाई पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके अलावा, कृषि यंत्रों पर 50% सब्सिडी और धान छोड़कर अन्य फसलें उगाने पर भी लाभ दिया जाएगा। जानें इस योजना के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज।
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हरियाणा के किसानों के लिए नई फसल योजना: जानें लाभ और पंजीकरण प्रक्रिया

मेरी फसल मेरा ब्योरा 2026: किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

Meri Fasal Mera Byora 2026 : हरियाणा के किसानों के लिए खरीफ सीजन 2026 से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। राज्य सरकार ने फसल पंजीकरण हेतु आधिकारिक 'मेरी फसल-मेरा ब्योरा' पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जो किसान इस सीजन में धान की सीधी बिजाई (DSR तकनीक) अपनाएंगे, उन्हें सरकार द्वारा प्रति एकड़ 4,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को 15 जून 2026 तक पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और DSR विकल्प का चयन करना होगा।


कृषि यंत्रों पर 50% की सब्सिडी

कृषि यंत्रों पर 50% की बंपर सब्सिडी


इस खरीफ सीजन में जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग पूरे राज्य में 600 डायरेक्ट सीडेड राइस (DSR) मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध कराएगा। इन आधुनिक मशीनों की खरीद पर किसानों को 50 प्रतिशत या अधिकतम 40,000 रुपये तक की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। सरकारी नियमों के अनुसार, व्यक्तिगत श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले किसानों का चयन एक परिवार पहचान पत्र (PPP) में से केवल एक सदस्य का किया जाएगा। एक किसान केवल एक कृषि उपकरण की सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है।


किस कृषि उपकरणों पर मिलेगी छूट

इन कृषि उपकरणों पर ले सकते हैं छूट


किसान भाई सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, रिवर्सिबल एमबीप्लो, जीरो टिल सीड फर्टिलाइजर ड्रिल, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर या मल्चर, हैप्पी सीडर, स्ट्रॉ बेलर मशीन, स्ट्रॉ रेक और क्रॉप रीपर जैसे अत्याधुनिक ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य हैं, जिनमें किसान का मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर चालू और पिछले साल (खरीफ और रबी 2025-26) का पंजीकरण होना चाहिए। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र, आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, हरियाणा में रजिस्टर्ड किसान के नाम पर ट्रैक्टर की वैलिड आरसी, बैंक खाता नंबर, पटवारी की रिपोर्ट और एक स्वघोषणा पत्र जमा करना होगा।


धान छोड़कर दूसरी फसल उगाने पर प्रोत्साहन

धान छोड़ दूसरी फसल उगाने पर मिलेंगे 8,000 रुपये प्रति एकड़


हरियाणा सरकार की 'मेरा पानी-मेरी विरासत' योजना के तहत जल संरक्षण करने वाले किसानों को इस बार और बड़ा लाभ मिलने वाला है। जिन किसानों ने पिछले साल अपने खेत में धान की फसल का पंजीकरण कराया था, लेकिन इस बार वे धान की खेती छोड़कर मक्का, कपास, दलहन, तिलहन, चारा फसल, प्याज, सब्जियां या बागवानी अपना रहे हैं, उन्हें सरकार सीधे लाभ देगी। यहां तक कि जो किसान एग्रोफोरेस्ट्री चुनते हैं या अपने खेत को इस सीजन में खाली छोड़ देते हैं, उन्हें भी सरकार प्रति एकड़ 8,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी।