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हरियाणा में विवाह प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू

हरियाणा में नवविवाहित जोड़ों के लिए विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन और पेपरलेस हो गई है। नगर निगम ने इस नई व्यवस्था के तहत आवेदकों को दो विकल्प दिए हैं: एक OTP आधारित ऑनलाइन प्रक्रिया और दूसरा हाइब्रिड विकल्प जिसमें भौतिक सत्यापन शामिल है। इस प्रक्रिया से हजारों परिवारों का समय और धन बचेगा। आवश्यक दस्तावेजों की सूची में परिवार पहचान पत्र, फोटो और शादी के सबूत शामिल हैं। आवेदन के दौरान डाटा मिसमैच से बचने के लिए सभी दस्तावेजों की जानकारी सही होनी चाहिए।
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हरियाणा में विवाह प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू

हरियाणा में विवाह पंजीकरण की नई प्रणाली

चंडीगढ़ . अब हरियाणा में नवविवाहित जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नगर निगम ने विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन, पेपरलेस और पारदर्शी बना दिया है। इस नई व्यवस्था से प्रदेश के हजारों परिवारों का समय और धन दोनों की बचत होगी। आवेदक अब अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के माध्यम से दो सरल तरीकों से विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।


OTP के माध्यम से घर बैठे प्रमाण पत्र प्राप्त करें

OTP से घर बैठे बनेगा सर्टिफिकेट


मेयर प्रवीण पोपली, निगमायुक्त नीरज और जॉइंट कमिश्नर शालिनी चेतल ने इस नई प्रणाली की जानकारी दी है। यदि वर और वधू दोनों हरियाणा के स्थायी निवासी हैं और उनके माता-पिता जीवित हैं, तो वे पूरी तरह से ऑनलाइन OTP आधारित प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में माता-पिता के आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक सुरक्षित ओटीपी भेजा जाएगा। इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे और ऑनलाइन सत्यापन होते ही विवाह प्रमाण पत्र तुरंत जारी कर दिया जाएगा।


दूसरा विकल्प: ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और भौतिक सत्यापन

दूसरा विकल्प: ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और फिजिकल वेरिफिकेशन


जो लोग पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया का पालन नहीं करना चाहते, उनके लिए नगर निगम ने एक हाइब्रिड विकल्प भी उपलब्ध कराया है। इस विकल्प के तहत आवेदक को पहले ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर फॉर्म भरना होगा और अपनी सुविधानुसार सत्यापन की तारीख तय करनी होगी। निर्धारित दिन और समय पर पति-पत्नी को निगम कार्यालय जाकर अपने मूल दस्तावेजों की जांच करवानी होगी। कागजातों की सही जांच के बाद अधिकारियों द्वारा तुरंत विवाह प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।


आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के लिए जरूरी होंगे ये अहम दस्तावेज


मैरिज सर्टिफिकेट के लिए हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा वर-वधू की तीन 3×2 साइज की संयुक्त फोटो और शादी की रस्मों (फेरे, जयमाला, आशीर्वाद और सिंदूर) की चार अलग-अलग तस्वीरें अपलोड करनी होंगी। पहचान प्रमाण के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र मान्य होंगे। शादी के पक्के सबूत के लिए शादी का कार्ड, पंडित का शपथ पत्र या धार्मिक संस्था का प्रमाण पत्र और दो गवाहों के पहचान पत्र भी साथ लगाने होंगे। यदि शादी को 90 दिन से अधिक समय हो गया है, तो जोड़े को एक संयुक्त शपथ पत्र (एफिडेविट) भी जमा करना होगा।


डाटा मिसमैच होने पर रद्द हो सकता है फॉर्म

डाटा मिसमैच होने पर रद्द हो सकता है फॉर्म


निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आवेदन के सत्यापन के दौरान सबसे बड़ी समस्या दस्तावेजों में डाटा मिसमैच (Data Mismatch) होती है। इसलिए आवेदकों को आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके सभी दस्तावेजों में नाम और उम्र की जानकारी एक समान हो। विशेष रूप से आधार कार्ड और स्कूल सर्टिफिकेट में नाम की स्पेलिंग और फैमिली आईडी में दर्ज जन्म तिथि का मिलान बेहद जरूरी है। सही जानकारी भरने से पूरी प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के जल्द पूरी हो सकेगी।